{"_id":"58c18e3b4f1c1bda32dc4138","slug":"instructions-for-claiming-insured-buffaloes","type":"story","status":"publish","title_hn":"बीमित भैंस का क्लेम अदा करने के निर्देश ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बीमित भैंस का क्लेम अदा करने के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो, हमीरपुर
Updated Thu, 09 Mar 2017 10:47 PM IST
विज्ञापन
water buffaloes
- फोटो : daily mail
बीमित भैंस की मौत के बाद कंपनी के रुपये नहीं दिए जाने के मामले में गुरुवार को उपभोक्ता फोरम ने कंपनी पर बीमें रे 34 हजार रुपये के साथ ही पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है। फोरम ने कंपनी को एक माह के अंदर रुपये देने के निर्देश दिए हैं।
फोरम के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि सुमेरपुर विकासखंड क्षेत्र के पारा-रैपुरा गांव निवासी विधवा केशर ने सात अगस्त 2015 को फोरम में शाखा प्रबंधक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. व शाखा प्रबंधक एसबीआई सुमेरपुर के खिलाफ वाद दायर किया था। इसमें वादिनी ने बताया कि उसने 31 जुलाई 2013 को एसबीआई सुमेरपुर से लोन लेकर एक भैंस खरीदी थी।
इसका बीमा उसने इसी कंपनी से कराया था। यह अक्तूबर 2018 तक वैध है। उसकी भैंस अचानक 15 मार्च 2014 को मर गई। इसके बाद उसने कंपनी में बीमे के क्लेम के लिए आवेदन किया। फोरम के अध्यक्ष रामकुमार व सदस्या हुमैरा फात्मा ने मामले की सुनवाई करते हुए इंश्योरेंस कंपनी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
फोरम के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि सुमेरपुर विकासखंड क्षेत्र के पारा-रैपुरा गांव निवासी विधवा केशर ने सात अगस्त 2015 को फोरम में शाखा प्रबंधक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. व शाखा प्रबंधक एसबीआई सुमेरपुर के खिलाफ वाद दायर किया था। इसमें वादिनी ने बताया कि उसने 31 जुलाई 2013 को एसबीआई सुमेरपुर से लोन लेकर एक भैंस खरीदी थी।
विज्ञापन
इसका बीमा उसने इसी कंपनी से कराया था। यह अक्तूबर 2018 तक वैध है। उसकी भैंस अचानक 15 मार्च 2014 को मर गई। इसके बाद उसने कंपनी में बीमे के क्लेम के लिए आवेदन किया। फोरम के अध्यक्ष रामकुमार व सदस्या हुमैरा फात्मा ने मामले की सुनवाई करते हुए इंश्योरेंस कंपनी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन