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हमीरपुर : अपहरण मामले में सजायाफ्ता पूर्व सांसद पर आरोप तय
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जजी परिसर में सुरक्षा का जायजा लेते सदर सीओ रवि प्रकाश सिंह व सीओ यातायात अशीष कुमार यादव। संवाद
- फोटो : HAMIRPUR
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हमीरपुर। 15 वर्ष पहले हुए अपहरण के मामले में सोमवार को अदालत ने अशोक सिंह चंदेल पर आरोप तय कर दिया। सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी सीमा कुमारी ने मुकदमे की सुनवाई के लिए 15 नवंबर की तारीख दी है। हत्या के मामले में पूर्व सांसद चंदेल उम्रकैद की सजा काट रहा है।
अभियोजन अधिकारी सतेंद्र सिंह गौर ने बताया कि शहर के रमेड़ी मोहल्ला निवासी पप्पू उर्फ परशुराम ने 19 जुलाई 2007 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
इसमें बताया था कि 27 नवंबर 2006 को शाम करीब 5:30 बजे साथी विष्णु शर्मा के साथ चौरा देवी मंदिर से पैदल बस स्टैंड की ओर जा रहा था। जजी कालोनी मोड़ बंधा के पास सफेद कार सामने आकर रुकी।
कार में लाइसेंसी बंदूक और रिवाल्वर लेकर प्रदीप सिंह, लल्लू सिंह, पप्पू सिंह, शिवप्रकाश सिंह सेंगर उर्फ कल्लू, तंजू सिंह, अनुराग चंदेल और मुन्ना सिंह बैठे थे। इन लोगों को जबरिया विष्णु को कार में बैठा लिया और अशोक चंदेल के पास ले गए थे।
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आरोप है कि अशोक चंदेल ने पुराने मामले में समझौता करने के लिए जान से मारने की धमकी देकर दबाव डाला। न मानने पर लात घूंसों पीटकर बंधक बना लिया था।
पुलिस ने आरोपी आरोपी पूर्व विधायक अशोक चंदेल समेत आठ आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया था। सात आरोपियों की सुनवाई सीजीएम कोर्ट में चल रही है। पूर्व विधायक/पूर्व सांसद चंदेल का मुकदमा एमएलए एमपी कोर्ट में चल रहा है।
29 सितंबर को चंदेल पर मारपीट और अवैध रूप से शस्त्र रखने के मुकदमे में आरोप तय हो चुके हैं।
कचहरी परिसर में तैनात रहा पुलिस फोर्स
पूर्व सांसद अशोक चंदेल को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वह आगरा सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। अपहरण के मुकदमे में उसकी सोमवार को पेशी थी। इसे देखते हुए कचहरी परिसर में फोर्स तैनात कर दिया गया था। चंदेल को 2:30 बजे आगरा की पुलिस कचहरी परिसर में लेकर पहुंची। करीब 15 मिनट मुकदमे की सुनवाई हुई। 2:23 बजे चंदेल को आगरा पुलिस लेकर चली गई। पूर्व विधायक को देखने केेेे लिए बड़ी संख्या में समर्थकों पहुंचे थे। चंदेल ने समर्थकों से हाथ हिलाकर राम-राम किया।
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(कुलदीप सिंह)
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अभियोजन अधिकारी सतेंद्र सिंह गौर ने बताया कि शहर के रमेड़ी मोहल्ला निवासी पप्पू उर्फ परशुराम ने 19 जुलाई 2007 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
इसमें बताया था कि 27 नवंबर 2006 को शाम करीब 5:30 बजे साथी विष्णु शर्मा के साथ चौरा देवी मंदिर से पैदल बस स्टैंड की ओर जा रहा था। जजी कालोनी मोड़ बंधा के पास सफेद कार सामने आकर रुकी।
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कार में लाइसेंसी बंदूक और रिवाल्वर लेकर प्रदीप सिंह, लल्लू सिंह, पप्पू सिंह, शिवप्रकाश सिंह सेंगर उर्फ कल्लू, तंजू सिंह, अनुराग चंदेल और मुन्ना सिंह बैठे थे। इन लोगों को जबरिया विष्णु को कार में बैठा लिया और अशोक चंदेल के पास ले गए थे।
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आरोप है कि अशोक चंदेल ने पुराने मामले में समझौता करने के लिए जान से मारने की धमकी देकर दबाव डाला। न मानने पर लात घूंसों पीटकर बंधक बना लिया था।
पुलिस ने आरोपी आरोपी पूर्व विधायक अशोक चंदेल समेत आठ आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया था। सात आरोपियों की सुनवाई सीजीएम कोर्ट में चल रही है। पूर्व विधायक/पूर्व सांसद चंदेल का मुकदमा एमएलए एमपी कोर्ट में चल रहा है।
29 सितंबर को चंदेल पर मारपीट और अवैध रूप से शस्त्र रखने के मुकदमे में आरोप तय हो चुके हैं।
कचहरी परिसर में तैनात रहा पुलिस फोर्स
पूर्व सांसद अशोक चंदेल को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वह आगरा सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। अपहरण के मुकदमे में उसकी सोमवार को पेशी थी। इसे देखते हुए कचहरी परिसर में फोर्स तैनात कर दिया गया था। चंदेल को 2:30 बजे आगरा की पुलिस कचहरी परिसर में लेकर पहुंची। करीब 15 मिनट मुकदमे की सुनवाई हुई। 2:23 बजे चंदेल को आगरा पुलिस लेकर चली गई। पूर्व विधायक को देखने केेेे लिए बड़ी संख्या में समर्थकों पहुंचे थे। चंदेल ने समर्थकों से हाथ हिलाकर राम-राम किया।
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(कुलदीप सिंह)

जजी परिसर में लोगों का अभिवादन करता सजायाफ्ता पूर्व सांसद अशोक सिंह चंदेल। संवाद- फोटो : HAMIRPUR

जी परिसर में भीड़ को रोकती पुलिस। संवाद- फोटो : HAMIRPUR