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Hamirpur News: गैर इरादतन हत्या के मामले में पांच साल की कठोर सजा
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हमीरपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अफशां ने बृहस्पतिवार को छह साल पुराने मामले में फैसला सुनाया। गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
राठ थाना क्षेत्र के नंदना गांव निवासी देवसिंह उर्फ कल्लू के खिलाफ 25 मई 2020 को राठ थाने में धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि उसने अपने चाचा के सिर पर पत्थर से वार कर दिया था। गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम की अदालत में हुई। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आठ अक्तूबर 2026 को देवसिंह उर्फ कल्लू को दोषसिद्ध कर दिया। न्यायालय ने उसे पांच वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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राठ थाना क्षेत्र के नंदना गांव निवासी देवसिंह उर्फ कल्लू के खिलाफ 25 मई 2020 को राठ थाने में धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि उसने अपने चाचा के सिर पर पत्थर से वार कर दिया था। गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम की अदालत में हुई। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आठ अक्तूबर 2026 को देवसिंह उर्फ कल्लू को दोषसिद्ध कर दिया। न्यायालय ने उसे पांच वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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