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महिला और उसकी भतीजी से दुष्कर्म में दोषी करार
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हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश पॉस्को द्वितीय नीरज कुमार महाजन की अदालत ने विवाहिता व उनकी नाबालिग भतीजी के साथ तीन वर्ष पूर्व हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को बुधवार को सजा सुनाई जाएगी।
विशेष लोक अभियोजक अवधनरेश चंदेल ने बताया कि महोबा के चरखारी थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने तीन अप्रैल 2018 को थाना जरिया पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह अपने पिता के यहां गेहूं फसल की कटाई करने आई थी। दो अप्रैल 2018 को रात्रि करीब 10 बजे वह पिता के घर पर सो रही थी। इसी दौरान पारिवारिक चाचा राजू यादव (52) नशे में धुत होकर घर में घुस आया। एक कमरे में बंद कर उसके हाथ पैर बांध दिए व मुंह में कपड़ा ठूंसकर दुष्कर्म किया।
बताया कि उनके चिल्लाने पर 13 वर्षीय भतीजी आ गई। उसके साथ भी दुष्कर्म किया। बताया कि शोर सुनकर परिवार व पड़ोसियों को आता देख आरोपी असलहा लहराते हुए भाग गया। इस मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पास्को द्वितीय नीरज कुमार महाजन ने राजू यादव को दोषी करार दिया है। सजा बुधवार 10 नवंबर को सुनाई जाएगी।
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विशेष लोक अभियोजक अवधनरेश चंदेल ने बताया कि महोबा के चरखारी थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने तीन अप्रैल 2018 को थाना जरिया पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह अपने पिता के यहां गेहूं फसल की कटाई करने आई थी। दो अप्रैल 2018 को रात्रि करीब 10 बजे वह पिता के घर पर सो रही थी। इसी दौरान पारिवारिक चाचा राजू यादव (52) नशे में धुत होकर घर में घुस आया। एक कमरे में बंद कर उसके हाथ पैर बांध दिए व मुंह में कपड़ा ठूंसकर दुष्कर्म किया।
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बताया कि उनके चिल्लाने पर 13 वर्षीय भतीजी आ गई। उसके साथ भी दुष्कर्म किया। बताया कि शोर सुनकर परिवार व पड़ोसियों को आता देख आरोपी असलहा लहराते हुए भाग गया। इस मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पास्को द्वितीय नीरज कुमार महाजन ने राजू यादव को दोषी करार दिया है। सजा बुधवार 10 नवंबर को सुनाई जाएगी।
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