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दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार
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हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश पोस्को द्वितीय नीरज कुमार महाजन की अदालत ने विवाहिता के साथ दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत आरोपी को सजा बुधवार को सुनाएगी।
विशेष लोक अभियोजक अवधनरेश चंदेल व रामबाबू अवस्थी ने बताया कि मझगवां थानाक्षेत्र एक गांव निवासी पीड़िता ने पांच जून 2016 को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि तीन जून 2016 को वह घर में अकेली थी। उसका पति उनके मायके गया हुआ था। इसी दौरान गांव निवासी नरेंद्र ने रात्रि करीब एक बजे दरवाजे की कुंडी खटखटाई। तब उसने सोचा कि उनकी सास किसी काम से बुला रही है। इस पर उसने दरवाजा खोल दिया। उसने देखा कि नरेंद्र हाथ में तमंचा लिए खड़ा था।
उनके ऊपर तमंचा तानकर घर के अंदर ले जाकर दुष्कर्म किया। बताया कि पीड़िता ने बहुत शोर मचाया लेकिन कोई नहीं आया। सुबह पीड़िता ने पति को फोन कर घटना बताई। वहीं पांच जून को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी जेल में बंद है। सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉस्को द्वितीय नीरज कुमार महाजन ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी नरेंद्र को दोषी करार दिया है। जिसकी सजा बुधवार 20 अक्तूबर को सुनाई जाएगी।
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विशेष लोक अभियोजक अवधनरेश चंदेल व रामबाबू अवस्थी ने बताया कि मझगवां थानाक्षेत्र एक गांव निवासी पीड़िता ने पांच जून 2016 को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि तीन जून 2016 को वह घर में अकेली थी। उसका पति उनके मायके गया हुआ था। इसी दौरान गांव निवासी नरेंद्र ने रात्रि करीब एक बजे दरवाजे की कुंडी खटखटाई। तब उसने सोचा कि उनकी सास किसी काम से बुला रही है। इस पर उसने दरवाजा खोल दिया। उसने देखा कि नरेंद्र हाथ में तमंचा लिए खड़ा था।
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उनके ऊपर तमंचा तानकर घर के अंदर ले जाकर दुष्कर्म किया। बताया कि पीड़िता ने बहुत शोर मचाया लेकिन कोई नहीं आया। सुबह पीड़िता ने पति को फोन कर घटना बताई। वहीं पांच जून को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी जेल में बंद है। सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉस्को द्वितीय नीरज कुमार महाजन ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी नरेंद्र को दोषी करार दिया है। जिसकी सजा बुधवार 20 अक्तूबर को सुनाई जाएगी।
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