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Hamirpur News: महिला जज से छेड़खानी के आरोपी अधिवक्ता की जमानत खारिज, जानिए क्या है पूरा मामला?
Tue, 23 Aug 2022 10:28 PM IST
प्रशांत कुमार
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर।
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर।
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Tue, 23 Aug 2022 10:28 PM IST
सार
सहायक अभियोजन अधिकारी नित्यानंद यादव ने बताया कि न्यायिक महिला अधिकारी के साथ छेड़खानी व यौन उत्पीड़न के मामले में सिविल जज जू. डि. आंचल राना की अदालत ने आरोपी वकील मो. हारुन की जमानत अर्जी खर्जी कर दी है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
एक महीने से न्यायिक महिला अधिकारी का पीछा करने, गंदे कमेंट करने, बात करने की काशिश करने, उनको घूरने व नशे में अश्लील बातें कहने के मामले में आरोपी वकील की कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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जनपद में तैनात पीड़ित महिला जज ने सदर कोतवाली में बीते 19 अगस्त को तहरीर देकर बताया कि जिला न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे आरोपी अधिवक्ता मोहम्मद हारुन द्वारा करीब एक माह से उनका पीछा कर रहा है। बार-बार मना करने के बाद भी आरोपी द्वारा उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है।
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इतना ही नहीं नशे में अश्लील बातें भी कहीं, कोर्ट चैंबर की तरफ बनी दीवार से घूरना, यमुना बांध पर वाक करते समय उनका पीछा करना व नशे की हालत में अश्लील व अनुचित हरकत करने का मामला दर्ज कराया था। पीड़िता द्वारा आरोपी की गलत हरकतों का वीडियो भी बनाया गया है।
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