फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Bail applications of both the accused rejected

दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 16 Feb 2022 11:56 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Feb 2022 11:56 PM IST
विज्ञापन
Bail applications of both the accused rejected
हमीरपुर। एक माह पूर्व 80 लाख रुपये कीमत का गांजा पकड़े जाने के मामले में अपर सत्र विशेष न्यायाधीश सुनीता शर्मा की अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक अशोक शुक्ला व प्रवीण सिंह भदौरिया ने बताया कि बिवांर थाना पुलिस ने मुखबिर के जरिए बीते माह 18 जनवरी की रात मौदहा तिराहा के पास से एक ट्रक को पकड़ा था। ट्रक में सवार दो लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले कड़ाई से पूछताछ की। जिसमें आरोपी चालक दानिश खान ने बताया कि ट्रक में लदे लोहे के बुरादे के ऊपर 40 बोरों में आठ क्विंटल गांजा रखा है। जिसे छत्तीसगढ़ के रायपुर से लाया गया था। छत्तीसगढ़ रायपुर निवासी व मूल निवासी मौदहा थानाक्षेत्र के नरायच गांव के ट्रक मालिक सीबू खान ने लोड कराकर भेजा है। जिसकी अनुमानित करीब कीमत 80 लाख बताई गई थी। लोक अभियोजक ने बताया कि दोनों आरोपी चालक दानिश खान व रईस खान द्वारा डाली गई जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed