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अब पांच साल तक वैद्य रहेगा उर्वरक लाइसेंस

Tue, 01 Oct 2019 11:33 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Oct 2019 11:33 PM IST
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हमीरपुर। केंद्र सरकार ने उर्वरक लाइसेंस में संशोधन कर दो साल और वैद्यता बढ़ाई है। अब उर्वरक विक्रेताओं का लाइसेंस पांच साल तक के लिए बनाया जाएगा। नए शासनादेश के अनुसार अब विक्रेताओं को अपना उर्वरक लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा। जिला कृषि अधिकारी डा. सरस कुमार तिवारी ने बताया उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस में संशोधन हुआ है। यह संशोधन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है।
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जिसे प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। उर्वरक विक्रेताओं का लाइसेंस अभी तक तीन वर्ष के लिए बनता आ रहा था, लेकिन संशोधन के बाद लाइसेंस की वैद्यता दो वर्ष और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि जिन उर्वरक विक्रेताओं ने अपना लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया है। वह शीघ्र कार्यालय में पहुंचकर लाइसेंस का नवीनीकरण करा लें। ब्यूरो
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