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900 अज्ञात व्यक्तियों को मुकदमे से हटाया
ब्यूरो, अमर उजाला/हमीरपुर
Updated Thu, 06 Aug 2015 12:21 AM IST
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बिवांर कांड में 900 अज्ञात व 34 नामजद के खिलाफ दर्ज
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मुकदमे के विवेचक ने विवेचना के दौरान अज्ञात लोगों के खिलाफ साक्ष्य नहीं
जुटा पाने पर 900 अज्ञात लोगों को मुकदमे से हटा दिया है। साथ ही डकैती की
धारा भी हटाई गई है। विवेक के मुताबिक मुकदमे में 20-25 नामजद आरोपियों को
ही आरोपी बनाया जाएगा।
बिवांर कांड बलवा के मामले में प्रभारी निरीक्षक बिवांर विष्णु कुमार मिश्रा ने बुधवार शाम पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह को बताया कि 25 जुलाई को थाना बिवांर के अंतर्गत पुलिस मुजाहमत की घटना में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
जिसमें विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा 800-900 अज्ञात व्यक्तियों को इस अपराध में दोषी नहीं पाया है। साथ ही इस मुकदमे की धारा 395 भा.द.वि.का अपराध नहीं पाया गया।
विवेचक द्वारा उक्त विवेचना से 900 लोगों व धारा 395 को समाप्त करने की अनुमति एसपी से मांगी। जिसे एसपी ने स्वीकार कर लिया। बताया कि मुकदमे में मुख्य रूप से 20-25 आरोपियों के विरुद्ध ही साक्ष्य जुटाए जा सके हैं।
उक्त मुकदमे की विवेचना मौजूदा समय में जारी है। कहा कि मुकदमे की विवेचना का गुण व दोष के आधार पर ही निस्तारण किया जाएगा।
एसपी ने बताया कि विवेचना के दौरान अज्ञात लोगों को इस अपराध में दोषी नहीं पाया गया। जिसके चलते अज्ञात आरोपियों को इस मुकदमे से हटा दिए गए हैं।
बिवांर कांड बलवा के मामले में प्रभारी निरीक्षक बिवांर विष्णु कुमार मिश्रा ने बुधवार शाम पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह को बताया कि 25 जुलाई को थाना बिवांर के अंतर्गत पुलिस मुजाहमत की घटना में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
जिसमें विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा 800-900 अज्ञात व्यक्तियों को इस अपराध में दोषी नहीं पाया है। साथ ही इस मुकदमे की धारा 395 भा.द.वि.का अपराध नहीं पाया गया।
विवेचक द्वारा उक्त विवेचना से 900 लोगों व धारा 395 को समाप्त करने की अनुमति एसपी से मांगी। जिसे एसपी ने स्वीकार कर लिया। बताया कि मुकदमे में मुख्य रूप से 20-25 आरोपियों के विरुद्ध ही साक्ष्य जुटाए जा सके हैं।
उक्त मुकदमे की विवेचना मौजूदा समय में जारी है। कहा कि मुकदमे की विवेचना का गुण व दोष के आधार पर ही निस्तारण किया जाएगा।
एसपी ने बताया कि विवेचना के दौरान अज्ञात लोगों को इस अपराध में दोषी नहीं पाया गया। जिसके चलते अज्ञात आरोपियों को इस मुकदमे से हटा दिए गए हैं।