फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Warrant issued against former minister Shakir Ali

पूर्व मंत्री शाकिर अली के खिलाफ वारंट जारी, बिना अनुमति रेलवे प्लेटफॉर्म पर दौड़ाया था घोड़ा

Tue, 26 Mar 2019 01:22 AM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देवरिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देवरिया Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 26 Mar 2019 01:22 AM IST
विज्ञापन
Warrant issued against former minister Shakir Ali
पूर्व मंत्री शाकिर अली - फोटो : फाइल फोटो

बिना अनुमति सदर रेलवे स्टेशन पर घोड़ा दौड़ाने के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री शाकिर अली के खिलाफ हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने वारंट जारी किया है। तीन मई को उन्हें कोर्ट में उपस्थित होना है। हाईकोर्ट का आदेश एसपी कार्यालय के समन सेल से होते हुए गौरीबाजार पुलिस तक पहुंच गया है। 

विज्ञापन


प्रदेश सरकार में दो बार मंत्री रहे गौरीबाजार के करजहां गांव निवासी शाकिर अली वर्ष 2012 में नवसृजित पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र से सपा के सिंबल पर विधायक चुने गए। एक अप्रैल 2012 को वह लखनऊ से वैशाली एक्सप्रेस से देवरिया आए। यहां उन्होंने प्लेटफॉर्म पर बिना अनुमति घोड़ा दौड़ाया था। तत्कालीन आरपीएफ इंस्पेक्टर टीएन शुक्ल ने उनके खिलाफ रेलवे एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कराया। बाद में यह मामला हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच के पास चला गया। पिछली दो तारीखों पर उपस्थित न होने के कारण कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट का आदेश पुलिस कार्यालय के समन सेल को नौ मार्च को मिला है। 
विज्ञापन


पुलिस कार्यालय की ओर से गौरीबाजार पुलिस को पूर्व मंत्री को समन तामील कराने के लिए भेज दिया गया है। तीन मई को उन्हें हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच में उपस्थित होना है। इस बाबत पूर्व मंत्री शाकिर अली का कहना था कि कुछ महीने से उनकी तबीयत खराब चल रही है। समन अभी मिला नहीं है। तय तिथि पर कोर्ट में हाजिर हो जाऊंगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed