छतों, दीवारों पर विज्ञापन लगाया तो टैक्स भी दें
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नगर निगम ने पिछले वर्ष विज्ञापन नियमावली लागू कर दी है। इसके तहत नगर आयुक्त की अनुमति के बिना नगर निगम क्षेत्र में निजी भूमि या मकान पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन लगाने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। नगर निगम प्रशासन ने पिछले महीने 21 और 28 अप्रैल को नोटिस जारी कर ऐसे मकान मालिकों, विज्ञापन एजेंसियों से 30 अप्रैल तक नगर निगम को जानकारी देने के साथ ही विज्ञापन के संबंध में आदेश लेने का निर्देश दिया था, मगर शहर के किसी भी व्यक्ति ने इसपर अमल नहीं किया। इसे देखते हुए नगर आयुक्त ने ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। इसके लिए सहायक नगर आयुक्त संजय शुक्ला की अध्यक्षता में चार सदस्यीय टीम गठित की गई है। टीम के अन्य सदस्यों में दीपक कुमार, अवध किशोर श्रीवास्तव, ज्ञाप प्रकाश पांडेय शामिल हैं। कार्रवाई के तहत नगर निगम न सिर्फ मकान मालिकों से जुर्माना वसूल करेगा बल्कि विज्ञापन संबंधी टैक्स का नोटिस भी देगा।
5000 रुपये जुर्माना का प्रावधान
विज्ञापन नियमावली के अनुसार यदि नगर निगम प्रशासन की अनुमति के बिना निजी भूमि या मकान पर विज्ञापन लगाया जाता है तो मकान मालिक पर 5000 रुपये जुर्माना लगेगा। जुर्माना अदा न करने पर हर एक दिन का 500 रुपये अतिरिक्त जुर्माना देना होगा।