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केबल आपरेटरों को प्रमाणित कराना होगा रजिस्ट्रेशन कार्ड

Thu, 26 May 2016 10:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर Updated Thu, 26 May 2016 10:44 PM IST
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cable operator in gorakhpur
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जिले के सभी केबल आपरेटरों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रत्येक केबिल उपभोक्ता का रजिस्ट्रेशन कार्ड मनोरंजन कर विभाग से प्रमाणित कराकर उन्हें उपलब्ध कराएं। एडीएम (फाइनेंस) ने बताया कि केबल आपरेटरों को उपभोक्ताओं को मासिक भुगतान की रसीद भी मुहैया करानी होगी। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने चेताया कि जो केबल आपरेटर अपने उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रेशन कार्ड एवं मासिक भुगतान की रसीद एक सप्ताह के भीतर मनोरंजन कर विभाग को उपलब्ध नहीं कराएगा, उसकी अनुमति निरस्त कर दी जाएगी। उन्होंने केबल टीवी उपभोक्ताओं से भी अपील की कि वे अपने केबल आपरेटरों से रजिस्ट्रेशन कार्ड एवं मासिक शुल्क के भुगतान की रसीद जरूर लें।
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