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सदर लोकसभा उपचुनाव : प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे 70 लाख रुपये

Sat, 10 Feb 2018 10:12 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर। Updated Sat, 10 Feb 2018 10:12 PM IST
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सदर लोकसभा उपचुनाव : प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे 70 लाख रुपये
डीएम ने उपचुनाव की तैयारियों पर बैठक की। - फोटो : Amar Ujala
सदर लोकसभा के उपचुनाव में प्रत्याशी 70 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। सभी तरह के चुनावी खर्चों का प्रत्याशियों को विवरण देना होगा। उनकी चुनावी सभाओं, प्रचार आदि पर होने वाले खर्च पर जिला प्रशासन की टीम भी नजर रखेगी। इसके लिए अलग से टीम बनाई जा रही है। प्रत्याशियों को अलग से बैंक में एक खाता खोलने के साथ ही व्यय रजिस्टर भी बनाना होगा। इसी तरह सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों को जमानत राशि के तौर पर 25 हजार रुपये और बाकी के प्रत्याशियों को 12500 रुपये जमा करने होंगे। 13 से 20 फरवरी तक सुबह 11 बजे से तीन बजे तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों को एक प्रस्तावक और निर्दल प्रत्याशियों के लिए 10 प्रस्तावक की जरूरत होगी।
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डीएम ने राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग
उप चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में पूरा कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने सभी राजनैतिक दलों से सहयोग करने का अनुरोध किया है। शनिवार की शाम पांच बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि उनके द्वारा प्रचार प्रसार के लिए जो होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं, उन्हें वह तत्काल हटवा दें। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। नामांकन कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कोर्ट में प्रत्येक कार्य दिवस में होगा। नामांकन कक्ष के 100 मीटर तक तीन वाहन से उम्मीदवार आ सकेंगे। निर्वाचन के दौरान प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक वाहन की अनुमति लेनी होगी। उन्होंने राजनैतिक दलों से कहा कि किसी प्राकर की दिक्कत होने पर उन्हें, एडीएम या संबंधित एसडीएम से फ ोन पर बता सकते हैं। उन्होंने ईवीएम प्रभारी के साथ साथ सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि बिना उनकी अनुमति तथा राजनैतिक दलों को सूचित किए वे ईवीएम स्ट्रांग रूम में नही जाएंगे। बैठक में सीडीओ अनुज सिंह, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, एडीएम प्रभुनाथ, रजनीश चंद्र, विधान जायसवाल, बलराम सिंह आदि मौजूद रहे।
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काफिले में 10 से अधिक वाहन नहीं
डीएम कहा कि किसी भी प्रत्याशी या राजनीतिक दलों के नेताओं के काफिले में 10 से अधिक वाहन नहीं ले जाए जा सकते। वहीं बाहर से आने वाली प्रचार सामग्री के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। पार्टी के स्टार प्रचारक के आने की एवं सभी प्रकार के जनसभा, जलूस, रैली की अनुमति लेनी होगी। इसके लिए कलेक्ट्रेट में सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया जाएगा।
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कंट्रोल रूम शुरू
डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्वाचन संबंधी प्रत्येक प्रार्थना पत्र का तत्काल निस्तारण करें, विलंब के लिए दोषी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि नागरिक सुरक्षा संगठन कार्यालय में कंट्रोल रूम खोल दिया गया है जो 24 घंटे कार्य करेगा। इसका फ ोन नंबर 0551-2200420 है। जिला निर्वाचन कार्यालय का नंबर 0551-2333416 है।

प्रचार सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम जरूरी
बैठक के दौरान एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। जो भी प्रचार सामग्री प्रकाशित की जाए उसपर मुद्रक, प्रकाशक के नाम अवश्य छापे जाएं। वाहन में असलहा व अवांछित सामग्री लेकर न चलें। यदि ऐसा पाया गया तो मुकदमा दर्ज होगा और असलहा निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।


छुट्टी के दिन भी खुले रहे दफ्तर
द्वितीय शनिवार का अवकाश होने के बाद भी चुनावी तैयारियों के मद्देनजर कलेक्ट्रेट के कई दफ्तर खुले रहे। एडीएम (प्रशासन) प्रभुनाथ और एडीएम (फाइनेंस) विधान जायसवाल निर्वाचन कार्यालय में मोर्चा संभाले रहे तो सीडीओ, एनआईसी दफ्तर में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने में जुटे रहे। उधर, डीएम ने चुनाव की वजह से सभी अफसरों की छुट्टियां निरस्त करने के साथ ही निर्देश दिया है कि कोई भी अफसर बिना उनकी अनुमति के जिला नहीं छोड़ेगा।
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