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गोरखपुर वालों को पहना रहे थे टोपी, 50 हजार जुर्माना

Tue, 22 Jan 2019 12:16 AM IST
ajay Kumar Gorakhpur, Uttar Pradesh, India
Gorakhpur, Uttar Pradesh, India Published by: ajay Kumar Updated Tue, 22 Jan 2019 12:16 AM IST
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गोरखपुर वालों को पहना रहे थे टोपी, 50 हजार जुर्माना
डेमो - फोटो : डेमो
गोरखपुर। लुधियाना की कंपनी सन ब्र्राइट होजरी को गोरखपुर वालों को टोपी पहनाना महंगा पड़ गया। टोपी के डिब्बे पर साइज और मूल्य अंकित नहीं होने पर विधिक माप विज्ञान विभाग ने 50 हजार रुपये जुर्माना वसूला है। अलीनगर स्थित जिस दुकान पर जांच के दौरान विभाग ने ये गड़बड़ी पकड़ी उसपर भी पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। तय समय के भीतर इसे जमा नहीं करने पर विभाग दुकान मालिक पर मुकदमा दर्ज करेगा।
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इसी तरह दिल्ली के सदर बाजार स्थित गोल्डेन होजरी पर भी जुर्माना लगाया गया है। अंडरगार्मेंट के पैकेट पर साइज एस, एम और एल में अंकित था। मानक के मुताबिक इसे सेंटीमीटर में होना चाहिए। इस कंपनी से विभाग पहले भी 50 हजार रुपये का जुर्माना वसूल चुका है।
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अधिक मूल्य वसूलने पर शॉपिंग मॉल को तीन नोटिस

विधिक माप विज्ञान विभाग की कार्रवाई की जद में शहर के कई नामी प्रतिष्ठान भी आए हैं। तय मूल्य से अधिक दाम वसूलने पर मोहद्दीपुर स्थित एक शॉपिंग मॉल को नोटिस भेजा गया है। विभाग को उनके जवाब का इंतजार है। इसके बाद जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक उपभोक्ता ने इस मॉल के खिलाफ शिकायत की थी कि 500 एमएल का निविया कंपनी का मेन एक्टिव क्लीन शॉवर जेल की कीमत 299 रुपये है जबकि उन्हें जो बिल दिया गया है उसमें 40 रुपये की छूट के बाद भी उनसे 309 रुपये लिए गए। इसी तरह इस मॉल से जीरा और लौंग में भी तय मूल्य से अधिक वसूलने की शिकायत मिली थी।
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साड़ी की साइज नहीं बताने पर भी नोटिस

पार्क रोड स्थित ब्रांडेड कपड़े के दो शोरूम मालिकों को भी नोटिस दिया गया है। एक को साड़ी के डिब्बे पर साड़ी का साइज नहीं दर्ज करने पर नोटिस मिला तो दूसरे को सिल्वर बुल कंपनी के पर्स के डिब्बे पर मूल्य नहीं अंकित होने पर। दोनों ही शोरूम मालिकों की तरफ से तय समय के भीतर नोटिस का जवाब नहीं दिया। इसपर विभाग मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है।
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