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बीआरडी कांड की आरोपी डॉ पूर्णिमा की जमानत मंजूर
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर।
Updated Sat, 28 Jul 2018 02:05 AM IST
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गोरखपुर। बीआरडी कांड की आरोपी डॉ. पूर्णिमा शुक्ला को 11 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. राजीव मिश्रा की पत्नी डॉ. पूर्णिमा इस मामले की पांचवीं आरोपी हैं, जिनकी जमानत मंजूर हुई है। चार आरोपी अभी भी जेल में हैं। ऑक्सीजन की कमी के बीच बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों और लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में नौ लोग आरोपी बनाए गए थे।
अगस्त 2017 में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। डॉ. पूर्णिमा भी अगस्त से जेल में बंद हैं। डॉ. पूर्णिमा के बेटे डॉ. पूरक मिश्र ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।इस मामले के आरोपी और ऑक्सीजन सप्लायर डॉ. मनीष भंडारी, डॉ. कफील खान, डॉ. सतीश और पूर्व प्राचार्य डॉ. राजीव मिश्रा को पहले ही जमानत मिल चुकी है। हालांकि चीफ फार्मासिस्ट गजानन जायसवाल, लिपिक उदय प्रताप शर्मा, संजय कुमार त्रिपाठी और सुधीर कुमार पांडेय अभी जेल में हैं।
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अगस्त 2017 में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। डॉ. पूर्णिमा भी अगस्त से जेल में बंद हैं। डॉ. पूर्णिमा के बेटे डॉ. पूरक मिश्र ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।इस मामले के आरोपी और ऑक्सीजन सप्लायर डॉ. मनीष भंडारी, डॉ. कफील खान, डॉ. सतीश और पूर्व प्राचार्य डॉ. राजीव मिश्रा को पहले ही जमानत मिल चुकी है। हालांकि चीफ फार्मासिस्ट गजानन जायसवाल, लिपिक उदय प्रताप शर्मा, संजय कुमार त्रिपाठी और सुधीर कुमार पांडेय अभी जेल में हैं।
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