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ऑनलाइन होगा दवा की दुकानों का ब्योरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर।
Updated Mon, 23 Jul 2018 12:55 AM IST
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- फोटो : डेंमो
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गोरखपुर। जिले में दवा की दुकानों का ब्योरा अब ऑनलाइन होगा। दवा विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन की वेबसाइट पर पूरा ब्योरा देना होगा। अगर कोई विक्रेता 31 अगस्त तक पूरी जानकारी नहीं देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले ड्रग विभाग ने लाइसेंस की प्रक्रिया ऑनलाइन की थी। दवा विक्रेता को लाइसेंस लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके बाद ऑनलाइन सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद लाइसेंस जारी कर दिया जाता है।
खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन आयुक्त मिनिस्ती एस ने निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक दवा विक्रेता की पूरी डिटेल ऑनलाइन की जाए। सहायक आयुक्त औषधि प्रभात तिवारी ने बताया कि विभाग से पंजीकृत जितने भी दवा विक्रेता हैं, वे 31 अगस्त से पहले अपना लाइसेंस और फार्मासिस्ट के बारे में बताएंगे। किसी विक्रेता ने व्यवसाय छोड़ दिया है तो इसकी जानकारी भी ऑनलाइन देनी होगी।
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निर्धारित अवधि के बाद विभाग चेक करेगा कि किसी विक्रेता के पास फार्मासिस्ट है, या नहीं। उन्होंने बताया कि दवा विक्रेताओं को आदेश से अवगत करा दिया गया है। आदेश न मानने वाले विक्रेताओं पर नियमानुसार कारर्वाई की जाएगी।
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इससे पहले ड्रग विभाग ने लाइसेंस की प्रक्रिया ऑनलाइन की थी। दवा विक्रेता को लाइसेंस लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके बाद ऑनलाइन सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद लाइसेंस जारी कर दिया जाता है।
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खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन आयुक्त मिनिस्ती एस ने निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक दवा विक्रेता की पूरी डिटेल ऑनलाइन की जाए। सहायक आयुक्त औषधि प्रभात तिवारी ने बताया कि विभाग से पंजीकृत जितने भी दवा विक्रेता हैं, वे 31 अगस्त से पहले अपना लाइसेंस और फार्मासिस्ट के बारे में बताएंगे। किसी विक्रेता ने व्यवसाय छोड़ दिया है तो इसकी जानकारी भी ऑनलाइन देनी होगी।
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निर्धारित अवधि के बाद विभाग चेक करेगा कि किसी विक्रेता के पास फार्मासिस्ट है, या नहीं। उन्होंने बताया कि दवा विक्रेताओं को आदेश से अवगत करा दिया गया है। आदेश न मानने वाले विक्रेताओं पर नियमानुसार कारर्वाई की जाएगी।