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दो लोगों पर 26 हजार का अर्थदंड

Mon, 28 Aug 2017 11:44 PM IST
Updated Mon, 28 Aug 2017 11:44 PM IST
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दो लोगों पर 26 हजार का अर्थदंड
संतकबीरनगर। अपर जिलाधिकारी न्यायालय कोर्ट ने दो मामलों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दो के खिलाफ अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर आरसी जारी कर वसूली की जाएगी। दुधारा थानाक्षेत्र के लोहरौली निवासी राजेश के दुकान की जांच खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेंद्र वर्मा व निर्भय नारायण सिंह और राकेश कुमार ने तीन मार्च 2012 को लोहरौली में स्थित राजेश पुत्र लल्लू अग्रहरि के दुकान का निरीक्षण किया था। इस दौरान शुगर का नमूना लिया गया था, जांच में पाया गया कि शुगर में सेकरीन मिली है। इस मामले में दोनों पक्षों की सुनने के बाद अपर जिलाधिकारी न्यायालय कोर्ट ने 11 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। उक्त अर्थदंड को ट्रेजरी चालान के द्वारा जमा करने के आदेश दिया गया है। अर्थदंड की धनराशि एक माह के अंदर जमा न करने पर आरसी जारी कर वसूली करने के आदेश दिए गए है। इसी प्रकार बखिरा थानाक्षेत्र के धेवलसा निवासी चंद्र प्रकाश पुत्र भगवान दास के विरुद्ध भी अपर जिलाधिकारी न्यायालय कोर्ट ने 15 हजार का अर्थदंड लगाया है। दायर किए गए वाद के मुताबिक दुग्ध विक्रेता से दूध का नमूना लिया गया था, जिसकी जांच कराई गई, जिसमें दूध अधोमानक पाया गया। इस मामले में न्याय निर्णायक अधिकारी सत्येंद्र नाथ शुक्ल ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। धनराशि ट्रेजरी चालान के जरिए जमा करने का आदेश दिया है। यदि एक माह के भीतर धनराशि जमा करने की रसीद न उपलब्ध कराई जाए तो आरसी जारी कर वसूली की कार्रवाई की जाए।
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