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Gonda News: नशीली दवा रखने वाले को दो साल की कैद

Mon, 02 Jan 2023 10:36 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Jan 2023 10:36 PM IST
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Two years imprisonment for drug peddler
गोंडा। न्यायालय ने जीआरपी कोतवाली में आठ माह पूर्व दर्ज कराए गए मामले में नशीली दवा व उसका पाउडर रखने के अभियुक्त को दो साल सश्रम कारावास और 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट अनुपम शुक्ल ने बताया कि जीआरपी ने 11 अप्रैल 2022 को मनोज कुमार राना निवासी नार मोहम्मदपुर थाना जहांगीरपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर को अल्प्रासेफ टेबलेट व 40 ग्राम नशीले पाउडर के साथ रेलवे स्टेशन स्थित आरक्षण केंद्र के पास से गिरफ्तार किया था।
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केस दर्ज कर जीआरपी ने विवेचना की और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर मनोज के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने अपराध साबित होने पर अभियुक्त मनोज को दोषसिद्ध किया।
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सोमवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) राज बहादुर रामदेव यादव नेे अभियुक्त मनोज को दो साल के सश्रम कारावास और 21 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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