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Gonda News: जानलेवा हमले में दो दोषियों को सात साल की सजा
Wed, 23 Oct 2024 11:01 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Wed, 23 Oct 2024 11:01 PM IST
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गोंडा। घर में घुसकर चोरी और जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने दो अभियुक्तों को दोषी करार माना है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी नवीन नम्रता अग्रवाल की कोर्ट ने दोषी किशोरे और बहाले को सात साल के कारावास के साथ 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम मुंडेरवा कला के रहने वाले राम आशीष तिवारी ने कोतवाली पुलिस में दर्ज एफआईआर में बताया था कि 13 अगस्त 2009 को रात में वह भाई मनीष, पत्नी बृजकांती व मां जयश्री देवी के साथ घर में सो रहा था। रात करीब डेढ़ बजे खट पट की आवाज से आंख खुली तो देखा कि दो आदमी घर का सामान बाहर ले जा रहे थे। भाई मनीष व पत्नी ने टोका तो बदमाशों ने पत्नी को तमाचा मारा और जेवर निकालने के लिए कहा। विरोध पर चारों बदमाश मिलकर मां, भाई व पत्नी को मारने लगे। पिता चिल्लाए तो बदमाशों ने तमंचे से फायर कर दिया। गोली लगने से भाई घायल हो गया। पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल करने के बाद कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने किशोरे और बहाले को इस मामले में दोषी करार मानते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
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अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम मुंडेरवा कला के रहने वाले राम आशीष तिवारी ने कोतवाली पुलिस में दर्ज एफआईआर में बताया था कि 13 अगस्त 2009 को रात में वह भाई मनीष, पत्नी बृजकांती व मां जयश्री देवी के साथ घर में सो रहा था। रात करीब डेढ़ बजे खट पट की आवाज से आंख खुली तो देखा कि दो आदमी घर का सामान बाहर ले जा रहे थे। भाई मनीष व पत्नी ने टोका तो बदमाशों ने पत्नी को तमाचा मारा और जेवर निकालने के लिए कहा। विरोध पर चारों बदमाश मिलकर मां, भाई व पत्नी को मारने लगे। पिता चिल्लाए तो बदमाशों ने तमंचे से फायर कर दिया। गोली लगने से भाई घायल हो गया। पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल करने के बाद कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने किशोरे और बहाले को इस मामले में दोषी करार मानते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
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