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Gonda News: अफीम तस्करी में ट्रक चालक को 10 साल की सजा

Sun, 04 Oct 2026 11:30 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:30 PM IST
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Truck driver sentenced to 10 years for opium smuggling
गोंडा। चार किलो अफीम बरामद होने के मामले में पंजाब के तरण तारण जिले के ग्राम ठठा निवासी ट्रक चालक सुरजीत सिंह को न्यायालय ने सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट मनोज कुमार ने सुरजीत को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं, ट्रक मालिक यादविंदर सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की टीम ने एक मार्च 2023 की रात कौड़िया थाना के आर्यनगर चौराहे पर पंजाब से आ रहे ट्रक को रोककर तलाशी ली थी। अभियोजन के अनुसार, ट्रक के केबिन से काली पन्नियों में रखे चार पैकेट मिले थे। प्रत्येक का वजन एक-एक किलो था। मौके पर जांच में अफीम की पुष्टि हुई थी। बाद में केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली की रिपोर्ट में भी चारों नमूनों में अफीम की पुष्टि हुई। अदालत ने माना कि बरामदगी के समय सुरजीत ट्रक चला रहा था और उसके कब्जे व नियंत्रण से चार किलो अफीम बरामद हुई।
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वहीं ट्रक मालिक यादविंदर के खिलाफ अफीम की जानकारी या सचेत कब्जा साबित नहीं हो सका। अदालत ने उसे आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने जब्त ट्रक को भी राजसात (सरकार के अधीन) करने का आदेश दिया है। अपील की अवधि समाप्त होने और कोई अपील लंबित न होने पर ट्रक की नीलामी कर रकम सरकारी कोष में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
गोंडा। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश निर्भय प्रकाश ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी अरमान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, आरोपी पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने और रुपये व गहने लेने का आरोप है। नगर पुलिस ने विवेचना के दौरान मामले में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं। - संवाद
जमीन के बैनामे के गवाह को अग्रिम जमानत
गोंडा। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट फूलचंद्र कुशवाहा ने जमीन के विवादित बैनामे से जुड़े मामले में आरोपी मिट्टू लाल को अग्रिम जमानत दे दी। तरबगंज थाने में धोखाधड़ी, कूटरचना और जालसाजी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज है। - संवाद

महिला की शिकायत पर एफआईआर के आदेश
गोंडा। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट आलोक शर्मा ने महिला की शिकायत पर परसपुर थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी हिमांशु द्विवेदी ने उसे बहला-फुसलाकर संबंध बनाए और विरोध करने पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मारपीट की। महिला के मुताबिक, आरोपी ने निजी फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। थाने में कार्रवाई न होने पर उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। - संवाद
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