फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Three years imprisonment for the accused of POCSO Act

पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को तीन साल की कैद

Thu, 12 May 2022 10:45 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 12 May 2022 10:45 PM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment for the accused of POCSO Act
गोंडा। जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की एक नाबालिग दलित किशोरी के साथ लैंगिक उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने अभियुक्त को तीन साल कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह, सुनील कुमार मिश्र व अनूप प्रताप सिंह के अनुसार, नगर कोतवाली क्षेत्र की एक दलित महिला ने एसपी को प्रार्थनापत्र देकर कहा था कि 28 अप्रैल 2014 को रात्रि आठ बजे उसकी 15 वर्षीय ननद खेत से घर लौट रही थी। तभी गांव के ही ठोसे उर्फ सत्य नरायन यादव उसे पकड़कर जबरदस्ती बाग में खींचने लगा। छेड़छाड़ करने के साथ ही पिटाई भी की। पीड़िता के शोर मचाने पर ठोसे उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।
विज्ञापन

एसपी के आदेश पर मुकदमा हुआ। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नाबालिग दलित लड़की के लैंगिक उत्पीड़न व बालकों का संरक्षण अधिनियिम (पॉक्सो एक्ट) का पुख्ता सबूत मिलने पर अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने तीन साल कारावास व छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed