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Gonda News: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल कैद
Wed, 03 Jan 2024 11:27 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Wed, 03 Jan 2024 11:27 PM IST
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गोंडा। कोतवाली मनकापुर क्षेत्र में नाबालिग दलित बालिका से मारपीट, जान से मारने की धमकी, छेड़छाड़, एससीएसटी एक्ट व पाॅक्सो एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने दोषी को तीन वर्ष कैद और 23 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पाॅक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अनूप प्रताप सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति ने मनकापुर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया था।
इसमें बताया था कि 28 मई 2020 को उसकी 13 साल की बेटी खेत से मिट्टी लाकर दरवाजे पर पाट रही थी। तभी रास्ते में गांव के ही ओमप्रकाश उर्फ मुखिया ने जाति सूचक अपशब्द कहकर उसके साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की। जान से मारने की धमकी दी और अश्लील हरकत करते हुए कपड़े फाड़ दिए।
बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट नम्रता अग्रवाल ने दोषी अभियुक्त ओम प्रकाश को सजा सुनाई। आदेशानुसार जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
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पाॅक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अनूप प्रताप सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति ने मनकापुर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया था।
इसमें बताया था कि 28 मई 2020 को उसकी 13 साल की बेटी खेत से मिट्टी लाकर दरवाजे पर पाट रही थी। तभी रास्ते में गांव के ही ओमप्रकाश उर्फ मुखिया ने जाति सूचक अपशब्द कहकर उसके साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की। जान से मारने की धमकी दी और अश्लील हरकत करते हुए कपड़े फाड़ दिए।
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बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट नम्रता अग्रवाल ने दोषी अभियुक्त ओम प्रकाश को सजा सुनाई। आदेशानुसार जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
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