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Gonda News: भोलू सिंह हत्याकांड के आरोपी को हाईकोर्ट से मिली जमानत
Fri, 12 Sep 2025 12:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Fri, 12 Sep 2025 12:06 AM IST
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गोंडा। छपिया थाना क्षेत्र में हुए भोलू सिंह हत्याकांड में जेल में बंद आरोपी अभिषेक वर्मा को हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
छपिया के ग्राम तांबेपुर निवासी राहुल सिंह ने केस दर्ज कराया था। इसमें बताया कि उनके भाई और प्रधान प्रतिनिधि दुर्गेश उर्फ भोलू सिंह ने 26 जून 2022 को गांव स्थित बाबा कुट्टी पर भंडारे का आयोजन किया था। दोपहर सवा एक बजे वह भंडारे में ही थे। तभी बाइक से आए गांव के ही विक्रम पटेल उर्फ विक्की, बलजीत पटेल व एक अन्य व्यक्ति उनके भाई भोलू सिंह की तीन गोलियां मारकर हत्या करके असलहे लहराते हुए भाग गए। राहुल के मुताबिक विक्रम पटेल ने उनकी मां के खिलाफ प्रधानी का चुनाव लड़ा था। चुनाव में हारने के कारण विक्रम रंजिश रखते थे। इसी वजह से भोलू की हत्या कर दी।
विवेचना में ग्राम नरैचा निवासी अभिषेक वर्मा का नाम प्रकाश में आने पर 26 सितंबर 2022 को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया था। 17 दिसंबर 2022 को सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी अभिषेक वर्मा का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया। अभियुक्त अभिषेक वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान मामले के तथ्य, साक्ष्य और परिस्थितियों पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार ने अभियुक्त अभिषेक वर्मा का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए उसे सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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छपिया के ग्राम तांबेपुर निवासी राहुल सिंह ने केस दर्ज कराया था। इसमें बताया कि उनके भाई और प्रधान प्रतिनिधि दुर्गेश उर्फ भोलू सिंह ने 26 जून 2022 को गांव स्थित बाबा कुट्टी पर भंडारे का आयोजन किया था। दोपहर सवा एक बजे वह भंडारे में ही थे। तभी बाइक से आए गांव के ही विक्रम पटेल उर्फ विक्की, बलजीत पटेल व एक अन्य व्यक्ति उनके भाई भोलू सिंह की तीन गोलियां मारकर हत्या करके असलहे लहराते हुए भाग गए। राहुल के मुताबिक विक्रम पटेल ने उनकी मां के खिलाफ प्रधानी का चुनाव लड़ा था। चुनाव में हारने के कारण विक्रम रंजिश रखते थे। इसी वजह से भोलू की हत्या कर दी।
विवेचना में ग्राम नरैचा निवासी अभिषेक वर्मा का नाम प्रकाश में आने पर 26 सितंबर 2022 को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया था। 17 दिसंबर 2022 को सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी अभिषेक वर्मा का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया। अभियुक्त अभिषेक वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान मामले के तथ्य, साक्ष्य और परिस्थितियों पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार ने अभियुक्त अभिषेक वर्मा का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए उसे सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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