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स्कूल भवन निर्माण में वित्तीय गड़बड़ी पर शिक्षक निलंबित

Sun, 10 Jan 2016 11:46 PM IST
बलरामपुर/अमर उजाला ब्यूरो
बलरामपुर/अमर उजाला ब्यूरो Updated Sun, 10 Jan 2016 11:46 PM IST
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Teacher suspended school building over financial irregularities
पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने वाले शिक्षक पर गाज गिर गई। स्कूल के भवन निर्माण में अनियमितता बरतने पर शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। निलंबित शिक्षक को ब्लॉक संसाधन केंद्र शिवपुरा से संबद्ध कर दिया गया। निलंबन अवधि में निर्वहन भत्ता निर्गत करने और 15 दिन के अंदर जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। 
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बीएसए जय सिंह ने रविवार को बताया कि शिवपुरा शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय कुदानेपुरवा के दो एसीआर के निर्माण में वित्तीय अनियमितता करने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया गया।
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बीएसए ने बताया कि वर्ष 2014-15 में स्कूल के दो अतिरिक्त कक्षा-कक्ष के निर्माण की जिम्मेदारी निर्माण प्रभारी शिक्षक सुरेंद्र कुमार यादव को सौंपी गई थी।
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दो जुलाई 2015 को निरीक्षण के दौरान एसीआर के निर्माण में दोयम दर्जे की ईंट का प्रयोग, मानकविहीन सिल बैंड, खिड़की व दरवाजे के किनारे आरसी जैंब का निर्माण न होना और दोनों एसीआर के आकार को घटाकर निर्माण कराने की पुष्टि हुई। निर्माण प्रभारी से जवाब तलब किया गया।

निर्माण प्रभारी ने 22 दिसंबर 2015 को तथ्यविहीन व झूठे जवाब प्रस्तुत किए। जिला समन्वयक निर्माण एनके सिंह को 9 जनवरी 2016 को जांच के लिए मौके पर भेजा गया।

जिला समन्वयक की जांच रिपोर्ट में दोनों एसीआर में दरवाजे व खिड़कियों में पल्ले न होना, रैंप और सीढ़ी का निर्माण न होना, फर्श का निर्माण अधोमानक होने के चलते टूटी होना, एसीआर की सील बैंड मानकविहीन होना तथा दरवाजों के आरसीसी जैंबस का निर्माण न होना पाया गया।

बीएसए ने यह भी बताया कि शिक्षक द्वारा सितंबर में जिला समन्वयक निर्माण एनके सिंह को दिया गय उपभोग प्रमाण पत्र भी असत्य पाया गया। एसीआर का निर्माण भी जांच में आधा-अधूरा पाया गया।

शिक्षक ने निर्माण के संबंध में आय-व्यय भी नहीं उपलब्ध कराया है। भवन निर्माण प्रभारी शिक्षक सुरेंद्र प्रताप यादव को वित्तीय अनियमितता व अनुशासनहीनता करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।


शिक्षक को ब्लाक संसाधन केंद्र शिवपुरा से संबद्ध कर दिया गया है। निलंबन अवधि में शिक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता निर्गत करने का निर्देश वित्त एवं लेखाधिकारी आनंद कुमार को दिया गया है।

खंड शिक्षाधिकारी सदर एमपी सिंह को 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
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