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बीएड में प्रवेश से वंचित छात्रा को उपभोक्ता फोरम से मिला न्याय

Thu, 21 Apr 2022 11:33 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 21 Apr 2022 11:33 PM IST
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गोंडा। कॉलेज से फीस वापसी के लिए न्याय की जंग लड़ रही एक छात्रा को जिला उपभोक्ता फोरम से न्याय मिल गया। आयोग ने फैसला सुनाते हुए खोरहंसा स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद महाविद्यालय पर 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। राशि पीड़ित छात्रा को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। कॉलेज को फीस एक लाख 40 हजार रुपये ब्याज समेत लौटाना होगा।
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जिले के झिलाही बाजार निवासी खुशबू कौशल ने माह जुलाई 2019 में मौलाना अबुल कलाम आजाद महाविद्यालय में बीएड में दाखिले के लिए संपर्क किया तो कॉलेज प्रबंधक व समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष सरफराज हुसैन ने उसे बताया कि प्रवेश के लिए एक लाख 40 हजार फीस लगेगी। जिसमें 70 हजार तत्काल जमा करना होगा। छात्रा के पिता धर्म प्रकाश ने व्यवस्था करके 70 हजार रुपये प्रबंधक को दे दिया, लेकिन रसीद उसे मात्र 51 हजार 250 रुपये की ही दी गई। पीड़िता के अनुसार, 28 जुलाई 2019 को बताया गया कि उसका प्रवेश शिक्षा सत्र 2019-20 व 2020-2021 के लिए हुआ है। छात्रवृत्ति के लिए उसका फार्म भी भरवाया गया। परीक्षा के बारे में पूछने पर कॉलेज कर्मियों ने बताया कि कोविड के कारण परीक्षा नहीं होनी है। इसके बाद नौ अगस्त 2020 को शेष फीस 70 हजार जमा करा लिया गया। इसकी रसीद भी नहीं दी गई। परीक्षा के बारे में जानकारी की तो पता चला कि कॉलेज में उसका प्रवेश ही नहीं है। यह जानकर वह अवाक रह गई। कॉलेज व उच्चाधिकारियों के स्तर से कोई संतोषजनक उत्तर न मिलने पर छात्रा ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की शरण ली। जमा फीस व क्षतिपूर्ति की मांग की।
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आयोग ने दो बार नोटिस भेजी, लेकिन कॉलेज प्रबंधन उपस्थित नहीं हुआ। पीड़िता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण कुमार द्विवेदी ने पक्ष रखते हुए कहा कि कॉलेज प्रबंधन ने छात्रा के बीएड में प्रवेश के नाम पर गलत तरीके से एक लाख 40 हजार ले लिए, लेकिन शिक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई। सुनवाई के दौरान पेश किए साक्ष्य के आधार पर आयोग ने माना कि यह कृत्य सेवा में कमी को दर्शाता है, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुचित व्यापार प्रणाली का द्योतक है। छात्रा प्रवेश के लिए दी गई धनराशि व क्षतिपूर्ति पाने की हकदार है। आयोग के अध्यक्ष रामानंद, सदस्य सुभाष सिंह व मंजू रावत ने छात्रा को शुल्क की धनराशि एक लाख 40 हजार जमा तिथि 28 जुलाई 2019 से नौ प्रतिशत ब्याज के साथ एक माह के अंदर वापस करने, क्षतिपूर्ति के लिए 25 हजार व वाद खर्च के लिए पांच हजार रुपये एक माह में देने का आदेश दिया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद महाविद्यालय के प्रबंधक सरफराज हुसैन ने बताया कि उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के आदेश की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आयोग ने यदि काई आदेश किया है तो जानकारी कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
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