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Gonda News: नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी को सजा

Fri, 08 Nov 2024 11:05 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 08 Nov 2024 11:05 PM IST
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Punishment for the person guilty of molesting a minor student
गोंडा। पाॅक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, मारपीट व पाॅक्सो एक्ट के दोषी को सजा सुनाई है। देहात कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने कोतवाली में केस दर्ज कराया था। जिसमें कहा कि 13 दिसंबर 2018 को उसकी नाबालिग बेटी स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में रामधारी निवासी खम्हरिया हरवंश ने उसका मुंह दबाकर गन्ने के खेत में खींचने की कोशिश की। बेटी ने शोर मचाया तो रामधारी उसे थप्पड़ मारकर भाग गया। विवेचना में अपराध के पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने रामधारी के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। विचारण में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी नवीन/विशेष न्यायाधीश रेप एंड पाॅक्सो एक्ट नम्रता अग्रवाल ने दोषी रामधारी को तीन साल के कठोर कारावास व 10 हजार पांच रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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