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शत्रु संपत्ति घोटाला: यूपी में बड़ा एक्शन, तत्कालीन SDM समेत 8 पर FIR के आदेश; निजी लोगों के नाम कर दी थी दर्ज

Fri, 07 Aug 2026 09:23 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, गोंडा
अमर उजाला नेटवर्क, गोंडा Published by: Bhupendra Singh Updated Fri, 07 Aug 2026 09:23 PM IST
सार

गोंडा में शत्रु संपत्ति निजी लोगों के नाम दर्ज करने पर एसडीएम समेत आठ पर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। साथ ही पुलिस से 10 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी है। आगे पढ़ें पूरी खबर... 

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Orders issued for FIR against eight including SDM for registering enemy property in names of private persons
कोर्ट का आदेश।

विस्तार

यूपी के गोंडा में तरबगंज के गोहनी गांव में फर्जी तरीके से शत्रु संपत्ति निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अमित सिंह ने तत्कालीन एसडीएम समेत आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। पुलिस से रिपोर्ट दर्ज करके 10 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी है। संबंधित तत्कालीन एसडीएम वर्तमान में सिद्धार्थनगर में तैनात हैं।

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गोहनी गांव निवासी अजय पांडेय और राजू सिंह ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 0.138 हेक्टेयर भूमि मूल रूप से ऐसे परिवार के नाम दर्ज थी, जो वर्ष 1945 से पहले पाकिस्तान चला गया था। याचिका के अनुसार, यह भूमि शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन चकबंदी के दौरान अभिलेखों में हेराफेरी करके इसे निजी लोगों के नाम दर्ज करा दिया गया। 
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बाद में भूमि की बिक्री कर उस पर निर्माण भी शुरू करा दिया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने तत्कालीन एसडीएम विश्वमित्र सिंह, तत्कालीन राजस्व निरीक्षक, तत्कालीन हल्का लेखपाल के अलावा स्वामीनाथ, ओमप्रकाश, रामदयाल, राजेश कुमार और गीता देवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

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