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Gonda News: विनोद साहनी हत्याकांड के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं
Mon, 12 Oct 2026 11:36 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:36 PM IST
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विनोद साहनी। फाइल फोटो
गोंडा। परसपुर के रेक्सड़िया में हुई बर्तन व्यापारी विनोद कुमार साहनी की हत्या के मामले में एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर न्यायालय ने फैसला सुनाया है। जिला जज दुर्ग नरायन सिंह ने आरोपी आलोक कुमार सिंह उर्फ आकाश की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
अभियोजन के अनुसार, नौ सितंबर 2026 की रात विनोद कुमार साहनी अपनी बर्तन की दुकान बंद कर रेक्सड़िया जा रहे थे। तभी लल्लन यादव की दुकान के पास तीन-चार बाइकों से पहुंचे आठ से दस लोगों ने उन्हें रोककर हमला कर दिया। विनोद ने अपनी शिकायत में शुभम सिंह उर्फ गोलू, आकाश सिंह, सुभाष सिंह समेत अन्य लोगों के नाम बताए थे। इलाज के दौरान 10 सितंबर को विनोद की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर खूब हंगामा हुआ था।
आरोपी आलोक कुमार सिंह उर्फ आकाश की ओर से अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि उसे चुनावी रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। वहीं, अभियोजन ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आलोक पर अन्य लोगों के साथ मिलकर विनोद पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। अदालत ने पुलिस की केस डायरी, गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विनोद के शरीर पर 19 चोटें दर्ज थीं। अदालत ने सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अभियोजन के अनुसार, नौ सितंबर 2026 की रात विनोद कुमार साहनी अपनी बर्तन की दुकान बंद कर रेक्सड़िया जा रहे थे। तभी लल्लन यादव की दुकान के पास तीन-चार बाइकों से पहुंचे आठ से दस लोगों ने उन्हें रोककर हमला कर दिया। विनोद ने अपनी शिकायत में शुभम सिंह उर्फ गोलू, आकाश सिंह, सुभाष सिंह समेत अन्य लोगों के नाम बताए थे। इलाज के दौरान 10 सितंबर को विनोद की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर खूब हंगामा हुआ था।
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आरोपी आलोक कुमार सिंह उर्फ आकाश की ओर से अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि उसे चुनावी रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। वहीं, अभियोजन ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आलोक पर अन्य लोगों के साथ मिलकर विनोद पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। अदालत ने पुलिस की केस डायरी, गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विनोद के शरीर पर 19 चोटें दर्ज थीं। अदालत ने सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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