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शिक्षक हत्याकांड के आरोपी की जमानत खारिज

Sun, 10 Apr 2022 11:09 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 10 Apr 2022 11:09 PM IST
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गोंडा। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने रुपये के लेनदेन को लेकर डेढ़ माह पूर्व हुई शिक्षक की हत्या के मामले में एक आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत शुक्ला ने बताया कि छपिया थाना क्षेत्र के सबरापुर गांव के रहने वाले शिक्षक अभिषेक त्रिपाठी पुत्र स्व. रमाकांत त्रिपाठी का शव 23 फरवरी को मनकापुर स्थित आईटीआई गैस गोदाम के निकट सड़क के किनारे गड्ढे में मिला था। शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे। अभिषेक की पत्नी बबिता त्रिपाठी की तहरीर पर मनकापुर कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया था। तहरीर में कहा है कि उसके पति अभिषेक त्रिपाठी व वीरेंद्र तिवारी पुत्र घनश्याम तिवारी निवासी कुड़वासीर कोतवाली मनकापुर से लगभग 12 लाख रुपये के लेनदेन का विवाद था। इसके चलते अभिषेक व वीरेंद्र तिवारी से कई बार विवाद हुआ था। 22 फरवरी को भी अभिषेक वीरेंद्र तिवारी के दुकान पर पैसा मांगने गए थे। बाद में 23 फरवरी 2022 को फोन से पता चला कि उनके पति की हत्या हो गई और उनका शव आईटीआई गैस गोदाम के पास सड़क के किनारे एक गड्ढे में पड़ा है।
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प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने तीन आरोपियों वीरेंद्र तिवारी पुत्र घनश्याम तिवारी निवासी कुड़वासीर कोतवाली मनकापुर, बृजेश सिंह पुत्र सूर्यमणि सिंह निवासी मल्हीपुर मनकापुर व अभय नाथ शुक्ला उर्फ शिवम शुक्ला पुत्र राघव राम शुक्ला निवासी लोहामंडी रफीनगर कोतवाली मनकापुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए जनपद एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त अभय नाथ शुक्ला उर्फ शिवम शुक्ला का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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