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पॉक्सो मामले में नाबालिग से बातचीत में सादे कपड़े में करें

Sun, 15 May 2022 11:39 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 15 May 2022 11:39 PM IST
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फोटो-16-गोंडा के पुलिस लाइन सभागार में चाइल्ड लाइन की बैठक में कानून की जानकारी देते अपर पुलिस अधीक - फोटो : GONDA
गोंडा। पुलिस लाइन सभागार में रविवार को अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज की अध्यक्षता में महिला अपराध एवं पॉक्सो एक्ट से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। एएसपी ने बाल संरक्षण, पॉक्सो एक्ट, जेजे एक्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग व महिला संबंधी अपराधों का पंजीकरण व विवेचना में की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी दी।
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कार्यशाला को संबोधित करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने बालश्रम, जुबेनाइल एक्ट, पॉक्सो एक्ट, गुमशुदगी, बाल भिक्षावृत्ति, बाल-विवाह, बाल तस्करी आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि थानों पर ऐसी घटनाओं की सूचना मिलने पर तत्काल विधिक कार्यवाही करते हुए तलाश गस्ती व अन्य प्रचार-प्रसार कराएं।
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कहा कि गुमशुदा बालक-बालिकाओं की बरामदगी होने पर नियमानुसार सादे वस्त्रों में बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक कार्यवाही की जाय। पॉक्सो एक्ट के मामलों में नाबालिग से बातचीत के दौरान सादे वस्त्रों में ही रहें और महिला संबंधी अपराधों में महिला पुलिस अधिकारी ही पीड़िता से पूछताछ करें। सीओ सदर लक्ष्मीकांत गौतम ने महिला अपराध एवं पॉक्सो एक्ट की पीड़िताओं का चिकित्सीय परीक्षण, आयु निर्धारण, सुपुर्दगी, देखरेख एवं संरक्षण आदि विषयों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में आए हुए विशेषज्ञों ने भिन्न-भिन्न विषयों पर विस्तार से बताया। कार्यशाला में संयुक्त निदेशक अभियोजन, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो न्यायालय एवं अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
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