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Gonda News: सड़क निविदा रद करने के सरकारी आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

Thu, 08 Oct 2026 11:39 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 08 Oct 2026 11:39 PM IST
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High Court stays government order cancelling road tender
गोंडा। सड़क निर्माण की निविदा रद्द करने के शासन के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने प्रथमदृष्टया कहा कि निविदा प्रक्रिया के बीच कार्यदायी संस्था बदलने का ठोस कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। कोर्ट ने निविदा किसी अन्य व्यक्ति को दिए जाने पर भी रोक लगाई है।
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मामला मऊ समसाबाद-अचल नगर रोड से पड़ेरे गढ़वा, सोनहरसा, अहलाद नगर और लोनपुरवा लिंक रोड के निर्माण से जुड़ा है। पीडब्ल्यूडी गोंडा ने सड़क निर्माण के लिए निविदा निकाली थी, जिसमें ओम प्रकाश मिश्र ने भी भाग लिया था। निविदा प्रक्रिया पूरी होने से पहले शासन ने 31 जुलाई को आदेश जारी कर काम ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से कराने का निर्णय लिया और पीडब्ल्यूडी की निविदा रद्द कर दी।
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याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि विधायक के हस्तक्षेप के बाद निविदा रद्द की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 27 जुलाई और 10 अगस्त के विधायक के पत्रों का भी उल्लेख किया। रिकॉर्ड में जिलाधिकारी गोंडा का 27 जुलाई का पत्र भी था, जिसमें पीडब्ल्यूडी को कार्यदायी संस्था बताया गया था।
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कोर्ट ने प्रथमदृष्टया कहा कि निविदा प्रक्रिया शुरू होने के बाद कार्यदायी संस्था बदलने के लिए ठोस कारण होना चाहिए। अदालत ने शासन के आदेश के औचित्य पर भी सवाल उठाए हैं। राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
चोरी के मामले में आरोपी को राहत नहीं
गोंडा। 1.30 लाख रुपये चोरी के मामले में आरोपी छोटे बाबू की अग्रिम जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी नवीन की अदालत ने खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, कफील अहमद ने जमीन दिलाने के नाम पर बुलाकर बैग से रुपये चोरी किए जाने की रिपोर्ट इटियाथोक थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1,00,700 रुपये बरामद किए थे। -संवाद

हत्या के मामले में दो आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज
गोंडा। खरगूपुर में वर्ष 2023 में हुई हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने सहजू और जगदंबा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, 21 जून 2023 की रात राम मुनीजर वर्मा की ईंट-भट्ठे के पास हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी जयकुमारी की तहरीर पर राजू और अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। विवेचना के दौरान सगजू और जगदंबा के नाम सामने आए। बाद में अदालत ने दोनों को मुकदमे में विचारण के लिए तलब किया था। -संवाद
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