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करनैलगंज में होगा पहले चरण का चुनाव

Sun, 08 Nov 2015 12:43 AM IST
गोंडा/अमर उजाला ब्यूरो
गोंडा/अमर उजाला ब्यूरो Updated Sun, 08 Nov 2015 12:43 AM IST
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गांव की राजनीति में अहम माने जाने वाले ग्राम प्रधान व सदस्य पद के चुनाव की अधिसूचना शनिवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल ने जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के मुताबिक जिले में होने वाला पंचायत चुनाव कुल चार अलग-अलग चरणों में होगा, जिसकी शुरुआत 16, 17 नवंबर को तहसील क्षेत्र करनैलगंज में होने वाले नामांकन से होगी।
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पहले चरण में करनैलगंज तो दूसरे में सदर तहसील, तीसरे में मनकापुर और चौथे चरण में क्रमश: 28 नवंबर, 1 दिसंबर, 5 दिसंबर व 9 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे।

इसके बाद इन वोटों की गिनती पंचायत चुनाव के आखिरी चरण में 9 दिसंबर को होने वाले मतदान के तीन दिन बाद यानि 12 दिसंबर को सुबह आठ बजे से सभी 16 विकास खंडों में होगी।
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जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत व नगरीय निकाय) अपने जिले की सूचना आठ नवंबर को निर्गत करेंगे। पंचायत चुनावों की सारी प्रक्रिया विकासखंडवार निपटाई जाएगी।
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प्रधानी चुनाव में कब क्या
चक्र        नामांकन    नामांकन जांच        नाम वापसी/प्रतीक आवंटन    मतदान
करनैलगंज    16/17 नवंबर    18/19 नवंबर        20 नवंबर /सायं 3 बजे के बाद    28 नवंबर
सदर        19/20 नवंबर    21/22 नवंबर         23 नवंबर /3 बजे के बाद    1 दिसंबर
मनकापुर    21/23 नवंबर   24/26 नवंबर        27 नवंबर /3 बजे के बाद    5 दिसंबर
तरबगंज        27/28 नवंबर     29/30 नवंबर         1 दिसंबर/3 बजे के बाद    9 दिसंबर
नोट : ग्राम प्रधान व सदस्य पद के लिए होने वाले चुनाव की मतगणना 12 दिसंबर को सुबह बजे से शुरू होकर मतगणना खत्म होने तक होगी।

शनिवार को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही गांव की राजनीति भी गरमा गई है। पंचायत चुनाव लड्ने वाले प्रत्याशी चाहे प्रधान हों या फिर सदस्यों, ने अपनी जीत पक्की करने के लिए गणित भिड़ानी भी शुरू कर दी है।
पुराने प्रत्याशी को बैठाने के लिए नए प्रत्याशी जहां अपनी ताकत लगाए हुए हैं तो वहीं नए को दरकिनार कर कई पुराने प्रत्याशी भी मैदान में ताल ठोंकने के लिए बेताब बैठे हैं। जबकि इन सबके बीच अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया है।

पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल ने सार्वजनिक अवकाश वाले दिनों में भी सरकारी कार्यालयों के खुले रहने के आदेश जारी किए हैं।


उनके आदेशों के मुताबिक पंचायत चुनाव की जो तिथियां उनके स्तर से निर्धारित की गई हैं, अगर उन तिथियों में किसी तरह का कोई सार्वजनिक अवकाश पड़ता है तो उस दिन कार्यालय खोलकर इससे संबंधित काम निपटाए जाएंगे।
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