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न किया बकाया गन्ना मूल्य भुगतान तो कार्रवाई
बलरामपुर/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 17 Aug 2015 11:26 PM IST
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किसानों की समस्याओं को देखते हुए डीएम ने सभी मिल प्रबंधनों को 25 अगस्त तक बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान हर हाल में करने का आदेश दिया है। जिले की तीनों चीनी मिलें अभी तक करीब दो अरब 18 करोड़ रुपये भुगतान नहीं कर सकी हैं।
इस पर डीएम ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय के अंदर भुगतान न करने वाली संबंधित चीनी मिलों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी मिल प्रबंधनों को न्यायालय के आदेश का अनुुपालन करने का निर्देश दिया गया।
डीएम प्रीति शुक्ला ने बीते दिन कैंप कार्यालय पर आयोजित बैठक में बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के संबंध में मिल प्रबंधनों को दिशा-निर्देश जारी किया। जिले की तीन चीनी मिलों के महाप्रबंधकों को हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए डीएम ने 25 अगस्त तक किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करने निर्देश दिया।
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जिला गन्ना अधिकारी यशपाल सिंह ने डीएम को बताया कि 280 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पेराई सत्र 2014-15 का 15 मार्च तक चीनी मिल बलरामपुर ने कूल गन्ना मूल्य तीन अरब 18 करोड़ 47 लाख 41 हजार रुपये के सापेक्ष दो अरब 26 करोड़ 37 लाख 78 हजार रुपये, तुलसीपुर चीनी मिल ने एक अरब 94 करोड़ चार लाख पांच के सापेक्ष 20 मार्च तक खरीदे गए गन्ना मूल्य का एक अरब 33 करोड़ 44 लाख 72 हजार रुपये और इटईमैदा उतरौला ने एक अरब 72 करोड़ 37 लाख 13 हजार के सापेक्ष 10 फरवरी तक खरीदे गए गन्ना मूल्य का एक अरब सात करोड़ 56 लाख 89 हजार रुपये का भुगतान किया है।
280 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बलरामपुर चीनी मिल 92 करोड़ दो लाख 63 हजार, तुलसीपुर चीनी मिल छह करोड़ 59 लाख 33 हजार रुपये और इटईमैदा 64 करोड़ 80 लाख 24 हजार रुपये अभी तक भुगतान नहीं कर सकी हैं।
चीनी मिल बलरामपुर के प्रतिनिधि डीएन ठाकुर एवं चीनी मिल तुलसीपुर के महाप्रबंधक गन्ना जगवीर सिंह मलिक ने डीएम को भरोसा दिलाया कि 30 अगस्त तक 50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 58 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा। इटईमैदा के अध्याशी साकेत बंसल ने डीएम को भरोसा दिलाया कि 30 अगस्त तक 28 फरवरी-2015 तक खरीदे गए गन्ने का समस्त भुगतान कर दिया जाएगा।
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इस पर डीएम ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय के अंदर भुगतान न करने वाली संबंधित चीनी मिलों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी मिल प्रबंधनों को न्यायालय के आदेश का अनुुपालन करने का निर्देश दिया गया।
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डीएम प्रीति शुक्ला ने बीते दिन कैंप कार्यालय पर आयोजित बैठक में बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के संबंध में मिल प्रबंधनों को दिशा-निर्देश जारी किया। जिले की तीन चीनी मिलों के महाप्रबंधकों को हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए डीएम ने 25 अगस्त तक किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करने निर्देश दिया।
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जिला गन्ना अधिकारी यशपाल सिंह ने डीएम को बताया कि 280 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पेराई सत्र 2014-15 का 15 मार्च तक चीनी मिल बलरामपुर ने कूल गन्ना मूल्य तीन अरब 18 करोड़ 47 लाख 41 हजार रुपये के सापेक्ष दो अरब 26 करोड़ 37 लाख 78 हजार रुपये, तुलसीपुर चीनी मिल ने एक अरब 94 करोड़ चार लाख पांच के सापेक्ष 20 मार्च तक खरीदे गए गन्ना मूल्य का एक अरब 33 करोड़ 44 लाख 72 हजार रुपये और इटईमैदा उतरौला ने एक अरब 72 करोड़ 37 लाख 13 हजार के सापेक्ष 10 फरवरी तक खरीदे गए गन्ना मूल्य का एक अरब सात करोड़ 56 लाख 89 हजार रुपये का भुगतान किया है।
280 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बलरामपुर चीनी मिल 92 करोड़ दो लाख 63 हजार, तुलसीपुर चीनी मिल छह करोड़ 59 लाख 33 हजार रुपये और इटईमैदा 64 करोड़ 80 लाख 24 हजार रुपये अभी तक भुगतान नहीं कर सकी हैं।
चीनी मिल बलरामपुर के प्रतिनिधि डीएन ठाकुर एवं चीनी मिल तुलसीपुर के महाप्रबंधक गन्ना जगवीर सिंह मलिक ने डीएम को भरोसा दिलाया कि 30 अगस्त तक 50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 58 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा। इटईमैदा के अध्याशी साकेत बंसल ने डीएम को भरोसा दिलाया कि 30 अगस्त तक 28 फरवरी-2015 तक खरीदे गए गन्ने का समस्त भुगतान कर दिया जाएगा।