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Gonda News: बकायेदारों को मेडिकल आधार पर मिलेगी टैक्स पर 60 फीसदी राहत

Tue, 18 Feb 2025 10:35 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 18 Feb 2025 10:35 PM IST
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Defaulters will get 60 percent relief on tax on medical grounds
गोंडा। संभागीय परिवहन विभाग में पंजीकृत बीस हजार कामर्शियल वाहनों का सात करोड़ रुपये टैक्स बकाया है। महकमे ने बकायेदारों को मेडिकल के आधार पर टैक्स पर 60 फीसदी की राहत दी है। एआरटीओ प्रशासन/प्रवर्तन ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग के बाबू बकायेदारों को छूट की जानकारी देते के लिए कॉल कर रहे हैं।
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संभागीय परिवहन विभाग ने राजस्व बढ़ाने के इरादे से 06 नवंबर 2024 से 05 फरवरी 2025 तक समाधान योजना लागूृ की थी। इसमें कामर्शियल वाहनों के बकायेदारों को टैक्स में 100 फीसदी की छूट दी गई थी। तीन माह में विभाग को बकाया टैक्स से राजस्व भी प्राप्त हुआ है। मगर उम्मीद से कर रहा। बकाया टैक्स की वसूली के लिए एआरटीओ ने आदेश जारी कर बकायेदारों को राहत देने का निर्णय लिया है।
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