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बाइक एजेंसी मालिक पर उपभोक्ता फोरम ने लगाया जुर्माना
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गोंडा। बाइक की मरम्मत में लापरवाही बरतने वाले एजेंसी मालिक पर जिला उपभोक्ता फोरम ने जुर्माना लगाया है।
सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम भटपुरवा निवासी केशरी प्रसाद ने अधिवक्ता सुरेश कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में परिवाद प्रस्तुत किया था। इसमें कहा कि बाइक में खराबी आने पर अक्तूबर 2019 में एजेंसी में दिखाया तो सात हजार 256 रुपये लेकर ब्लॉक किट व कुछ अन्य पार्ट बदले गए मगर खराबी ठीक नहीं हुई।
छह जनवरी 2020 को जब पुन: दिखाया तो एजेंसी में मरम्मत के दौरान बाइक का चैंबर तोड़ दिया गया। इसके बाद केशरी ने पुन: सात हजार 442 रुपये देकर मरम्मत कराई। मगर बाइक ठीक नहीं हुई। केशरी प्रसाद ने दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति की मांग की।
फोरम अध्यक्ष रामानंद, सदस्य सुभाष सिंह व मंजू रावत ने बाइक एजेंसी मालिक को आदेश दिया कि परिवादी को बाइक की मरम्मत में खर्च धनराशि 14 हजार 694 रुपये एक माह के अंदर भुगतान करें। शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए पांच हजार व वाद खर्च के लिए तीन हजार रुपये भी परिवादी को अदा करने होंगे।
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सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम भटपुरवा निवासी केशरी प्रसाद ने अधिवक्ता सुरेश कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में परिवाद प्रस्तुत किया था। इसमें कहा कि बाइक में खराबी आने पर अक्तूबर 2019 में एजेंसी में दिखाया तो सात हजार 256 रुपये लेकर ब्लॉक किट व कुछ अन्य पार्ट बदले गए मगर खराबी ठीक नहीं हुई।
छह जनवरी 2020 को जब पुन: दिखाया तो एजेंसी में मरम्मत के दौरान बाइक का चैंबर तोड़ दिया गया। इसके बाद केशरी ने पुन: सात हजार 442 रुपये देकर मरम्मत कराई। मगर बाइक ठीक नहीं हुई। केशरी प्रसाद ने दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति की मांग की।
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फोरम अध्यक्ष रामानंद, सदस्य सुभाष सिंह व मंजू रावत ने बाइक एजेंसी मालिक को आदेश दिया कि परिवादी को बाइक की मरम्मत में खर्च धनराशि 14 हजार 694 रुपये एक माह के अंदर भुगतान करें। शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए पांच हजार व वाद खर्च के लिए तीन हजार रुपये भी परिवादी को अदा करने होंगे।
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