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सीएमओ ने छापा मार सील किया अवैध क्लीनिक, केस दर्ज
बलरामपुर/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jul 2015 11:21 PM IST
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यूनानी पद्धति की डिग्री लेकर ऐलोपैथी पद्धति से इलाज करने तथा बिना पंजीकरण के क्लीनिक चलाने पर सीएमओ व उनकी टीम ने छापा माकर क्लीनिक सील कर दिया।
आरोपी डॉक्टर के विरुद्ध उतरौला कोतवाली में केस दर्ज कराया गया है। शुक्रवार को सीएमओ डॉ. यूके वर्मा ने बताया कि श्रीदत्तगंज बाजार के चंवई बुजुर्ग रोड पर संचालित खान क्लीनिक पर छापा मारा गया। छापे के दौरान बीयूएमएस की डिग्री प्राप्त डाक्टर मशरुर अहमद खान मरीजों को एलोपैथी दवाएं लिख रहे थे।
क्लीनिक से एलोपैथी चिकित्सा के उपकरण व दवाएं भी पाई गईं। प्रपत्रों की जांच में यह पाया गया कि खान क्लीनिक का संचालन बिना पंजीकरण के ही किया जा रहा था। सीएमओ ने बताया कि बीयूएमएस डिग्री प्राप्त डॉक्टर द्वारा एलोपैथी दवाएं लिखा जाना वैधानिक नहीं है।
क्लीनिक को सील कर दिया गया है। डॉ. मशरुर अहमद खान के खिलाफ उतरौला कोतवाली में केस दर्ज कराया गया है। छापेमारी के दौरान डिप्टी सीएमओ डॉ. एफआर मलिक तथा पटल सहायक सुधांशु मिश्रा भी मौजूद रहे।
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आरोपी डॉक्टर के विरुद्ध उतरौला कोतवाली में केस दर्ज कराया गया है। शुक्रवार को सीएमओ डॉ. यूके वर्मा ने बताया कि श्रीदत्तगंज बाजार के चंवई बुजुर्ग रोड पर संचालित खान क्लीनिक पर छापा मारा गया। छापे के दौरान बीयूएमएस की डिग्री प्राप्त डाक्टर मशरुर अहमद खान मरीजों को एलोपैथी दवाएं लिख रहे थे।
क्लीनिक से एलोपैथी चिकित्सा के उपकरण व दवाएं भी पाई गईं। प्रपत्रों की जांच में यह पाया गया कि खान क्लीनिक का संचालन बिना पंजीकरण के ही किया जा रहा था। सीएमओ ने बताया कि बीयूएमएस डिग्री प्राप्त डॉक्टर द्वारा एलोपैथी दवाएं लिखा जाना वैधानिक नहीं है।
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क्लीनिक को सील कर दिया गया है। डॉ. मशरुर अहमद खान के खिलाफ उतरौला कोतवाली में केस दर्ज कराया गया है। छापेमारी के दौरान डिप्टी सीएमओ डॉ. एफआर मलिक तथा पटल सहायक सुधांशु मिश्रा भी मौजूद रहे।
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