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Gonda News: सीजेएम ने दिए लूट के बाद बरामद रकम लौटाने के आदेश
Tue, 18 Feb 2025 10:53 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Tue, 18 Feb 2025 10:53 PM IST
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गोंडा। सीजेएम ने नगर कोतवाली के इंस्पेक्टर को प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की शाखा पंतनगर से दो फरवरी 2024 को हुई 8.54 लाख रुपये की लूट के बाद बरामद रकम को अवमुक्त करने के आदेश दिए हैं। शाखा प्रबंधक अविनाश कुमार जायसवाल ने सीजेएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बैंक से हुई लूट की रकम वापसी की याचना की थी।
तत्कालीन शाखा प्रबंधक खुशबू बाला सिंह ने नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लूट की रकम बरामद कर ली थी। सीजेएम नेहा रुंगटा ने सुनवाई के दौरान ने 9 लाख रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की प्रतिभू दाखिल करने पर बरामद रकम अवमुक्त करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने इंस्पेक्टर नगर कोतवाली को इस शर्त के साथ कि अगर किसी अन्य मामले में बरामद रुपये वांछित न हो तो नोटों की दोनों तरफ से फोटो स्टेट कराकर शाखा प्रबंधक का हस्ताक्षर कराकर व स्वयं प्रमाणित कर थाने की मोहर सहित फोटो स्टेट काॅपियों को अदालत की पत्रावली में शामिल करते हुए शाखा प्रबंधक के हक में अवमुक्त करने के आदेश दिए हैं।
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तत्कालीन शाखा प्रबंधक खुशबू बाला सिंह ने नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लूट की रकम बरामद कर ली थी। सीजेएम नेहा रुंगटा ने सुनवाई के दौरान ने 9 लाख रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की प्रतिभू दाखिल करने पर बरामद रकम अवमुक्त करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने इंस्पेक्टर नगर कोतवाली को इस शर्त के साथ कि अगर किसी अन्य मामले में बरामद रुपये वांछित न हो तो नोटों की दोनों तरफ से फोटो स्टेट कराकर शाखा प्रबंधक का हस्ताक्षर कराकर व स्वयं प्रमाणित कर थाने की मोहर सहित फोटो स्टेट काॅपियों को अदालत की पत्रावली में शामिल करते हुए शाखा प्रबंधक के हक में अवमुक्त करने के आदेश दिए हैं।
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