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57 मतदान कार्मिकों पर होगा केस
बलरामपुर/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2015 11:45 PM IST
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पहले दो चरणों में पंचायत चुनाव ड्यूटी न करने वाले 57 मतदान कार्मिकों पर केस दर्ज कराया जाएगा। संबंधित ब्लॉकों के आरओ को तत्काल थानों में एफआईआर दर्ज करानी होगी। संबंधित विभागाध्यक्षों लापरवाह मतदान कार्मिकों का वेतन तत्काल रोकने का निर्देश दिया गया है। वेतन रोकने व एफआईआर दर्ज कराने में हीलाहवाली करने वाले अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
सीडीओ आईएएस अखंड प्रताप सिंह ने मंगलवार को बताया कि पंचायत चुनाव 2015 के प्रथम व द्वितीय चरण के दौरान ड्यूटी न करने वाले मतदान कार्मिकों के खिलाफ तत्काल विभागाध्यक्षों को वेतन रोककर संबंधित आरओ को एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश जारी कर दिया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम प्रीति शुक्ला के निर्देश पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दूसरे चरण के पंचायत चुनाव में तुलसीपुर ब्लॉक के चार-चार पीठासीन व प्रथम मतदान अधिकारियों, सात द्वितीय मतदान अधिकारियों व तीन तृतीय मतदान अधिकारियों के खिलाफ आरओ यादुवेंद्र सिंह को तुलसीपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है।
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दूसरे चरण के ही हरैया सतघरवा ब्लॉक में सात पीठासीन, छह-छह प्रथम व द्वितीय मतदान अधिकारियों और पांच तृतीय मतदान अधिकारियों के खिलाफ आरओ शारदा राम को ललिया थाने में एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है।
प्रथम चरण में मतदान के दौरान ड्यूटी न करने वाले गैसड़ी ब्लॉक के सात मतदान कार्मिकों के खिलाफ आरओ डॉ. एसके शुक्ल और पचपेड़वा ब्लॉक में आठ मतदान कार्मिकों के खिलाफ आरओ सुग्रीव राम को पचपेड़वा थाने में एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है।
साथ ही संबंधित विभागाध्यक्षों को इन सभी लापरवाह मतदान कार्मिकों के वेतन तत्काल रोकने के निर्देश दिए हैं। लापरवाह मतदान कार्मिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज न कराने वाले आरओ और वेतन न रोकने वाले विभागाध्यक्षों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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सीडीओ आईएएस अखंड प्रताप सिंह ने मंगलवार को बताया कि पंचायत चुनाव 2015 के प्रथम व द्वितीय चरण के दौरान ड्यूटी न करने वाले मतदान कार्मिकों के खिलाफ तत्काल विभागाध्यक्षों को वेतन रोककर संबंधित आरओ को एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश जारी कर दिया गया है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम प्रीति शुक्ला के निर्देश पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दूसरे चरण के पंचायत चुनाव में तुलसीपुर ब्लॉक के चार-चार पीठासीन व प्रथम मतदान अधिकारियों, सात द्वितीय मतदान अधिकारियों व तीन तृतीय मतदान अधिकारियों के खिलाफ आरओ यादुवेंद्र सिंह को तुलसीपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है।
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दूसरे चरण के ही हरैया सतघरवा ब्लॉक में सात पीठासीन, छह-छह प्रथम व द्वितीय मतदान अधिकारियों और पांच तृतीय मतदान अधिकारियों के खिलाफ आरओ शारदा राम को ललिया थाने में एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है।
प्रथम चरण में मतदान के दौरान ड्यूटी न करने वाले गैसड़ी ब्लॉक के सात मतदान कार्मिकों के खिलाफ आरओ डॉ. एसके शुक्ल और पचपेड़वा ब्लॉक में आठ मतदान कार्मिकों के खिलाफ आरओ सुग्रीव राम को पचपेड़वा थाने में एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है।
साथ ही संबंधित विभागाध्यक्षों को इन सभी लापरवाह मतदान कार्मिकों के वेतन तत्काल रोकने के निर्देश दिए हैं। लापरवाह मतदान कार्मिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज न कराने वाले आरओ और वेतन न रोकने वाले विभागाध्यक्षों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।