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Gonda News: जानलेवा हमले में सगे भाइयों व भतीजे की जमानत अर्जी खारिज
Wed, 20 Aug 2025 11:40 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Wed, 20 Aug 2025 11:40 PM IST
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गोंडा। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट निर्भय प्रकाश ने मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने और हत्या के प्रयास मामले में रिंकू, बबलू व शिवाकांत का जमानत प्रार्थना निरस्त कर दिया है।
खरगूपुर निवासी मोहित ने थाने में केस दर्ज कराया। कहा कि नौ जून 2025 की रात नौ बजे आपसी विवाद को लेकर खरगूपुर बाजार स्थित काली थान मंदिर में वहां के रहने वाले सगे भाई रिंकू व बबलू, बब्लू के लड़के शिवाकांत व एक महिला ने उसे व उसके भाई रोहित को मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई।
जान से मारने की धमकी दी। विवेचना में चिकित्सीय परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या के प्रयास की बढ़ोतरी की और 12 जून 2025 को आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने जमानत याचिका पर फैसला सुनाया।
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खरगूपुर निवासी मोहित ने थाने में केस दर्ज कराया। कहा कि नौ जून 2025 की रात नौ बजे आपसी विवाद को लेकर खरगूपुर बाजार स्थित काली थान मंदिर में वहां के रहने वाले सगे भाई रिंकू व बबलू, बब्लू के लड़के शिवाकांत व एक महिला ने उसे व उसके भाई रोहित को मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई।
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जान से मारने की धमकी दी। विवेचना में चिकित्सीय परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या के प्रयास की बढ़ोतरी की और 12 जून 2025 को आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने जमानत याचिका पर फैसला सुनाया।
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