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दुर्घटना में चाहिए मुफ्त इलाज तो आईए हमारे पास

Sat, 23 Sep 2017 11:47 PM IST
Updated Sat, 23 Sep 2017 11:47 PM IST
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दुर्घटना में चाहिए मुफ्त इलाज तो आईए हमारे पास

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दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए संजीवनी बनी सर्वहित बीमा योजना
साल भर में अलग-अलग दुर्घटनाओं के शिकार 648 लोगों को उपचार के लिए मिले दो करोड़
राजेश तिवारी
गोंडा। आप अगर किसी दुर्घटना में घायल हो गए हैं, तो जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका गुणवत्तापूर्ण इलाज होगा और वह भी पूरी तरह से मुफ्त। बस जरूरत है तो इस बात कि आप की सालाना आय 75 हजार रुपये से कम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको न्यूनतम 25 हजार रुपये से लेकर ढाई लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा आपके उन चुनिंदा अस्पतालों में मिल सकती है, जहां आपको इलाज कराने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। साल भर पहले किसानों व आम नागरिकों के लिए लागू हुई मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना में अब तक दो करोड़ रुपये ऐसे 648 घायलों के उपचार में खर्च किए जा चुके हैं, जो किसी न किसी दुर्घटना में घायल हुए थे। इसके अलावा साल भर में अलग-अलग दुर्घटनाओं में मारे गए 200 के करीब लोगों में से 45 को इस योजना के तहत 5 लाख रुपए की अहेतुक सहायता भी दी जा चुकी है। लेकिन जानकारी के अभाव में अभी भी सैकड़ों की संख्या में ऐसे परिवार इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, जो वाकई में इस योजना के पात्र लाभार्थी हैं। पेश है रिपोर्ट-
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इस तरह की दुर्घटना में घायल/मरने पर मिलेगा लाभ
किसी भी तरह का सड़क़ हादसा, किसी से टकराने, गिरने के कारण चोट, गैस रिसाव, सांप, बिच्छू, नेवला, छिपकली, कुत्ते के काटने से होने वाली मौत, जंगली जानवर के हमले में घायल होने, जलना, डूबना या बाढ़ के पानी में बह जाने, किसी भी तरह की दुर्घटना में अपंगता, विषाक्कतता, भूकंप व आकाशी बिजली से झुलसने या मरने पर।
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इनसेट
दुर्घटना में घायल होने पर इन नंबरों पर करें फोन-

मुख्यमंत्री बैंकिंग एवं बीमा हेल्प लाइन-1520
टीपीए की ओर से संचालित टोल फ्री नम्बर-1800-3070-1520
नोट : दुर्घटना होने के तत्काल बाद या फिर अस्पताल में भर्ती होने के समय किसी भी वक्त इन नम्बरों पर व्यक्ति फोन करके अपना इनरोलमेंट करा सकता है।

इनसेट
मुख्यमंत्री सर्वहित दुर्घटना बीमा योजना में मिलने वाली मदद
-दुर्घटना में घर के मुखिया की जान जाने पर 5 लाख रुपये
-दुर्घटना में परिवार का मुखिया स्थाई रूप से अपंग हो जाए-5 लाख
-दुर्घटना में अगर परिवार का मुखिया दोनों कानों से बहरा हो जाए-3.75 लाख
-दुर्घटना में अगर परिवार का मुखिया एक अंग से अपंग हो जाए-2.5 लाख
-अंग-भंग की स्थिति में कृतिम अंग के लिए-1 लाख रुपए
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जिले के इन अस्पतालों में है कैशलेश उपचार की सुविधा-
-जिला/महिला अस्पताल के साथ ही जिले भर की सीएचसी
-एससीपीएम हास्पिटल
-अवध हास्पिटल
-आर्शीवाद हास्पिटल
-कृष्णा हास्पिटल
-स्पाइन एवं ट्रामा सेंटर

नोट : इसके अतिक्ति भी अगर कोई व्यक्ति अपन उपचार किसी दूसरे हास्पिटल में कराता है तो वह कैशलेस के बजाए इलाज में आए खर्च की धनराशि सर्वहित बीमा योजना के तहत ले सकता है। जबकि इन अस्पतालों में उपचार कराने पर उसे ढाई लाख रुपए तक के मुफ्त केशलेश उपचार की सुविधा मिलेगी।
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इनसेट
14 सितम्बर 16 के बाद अपंग हुए लोग भी उठा सकते हैं लाभ
मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना में अगर कोई व्यक्ति योजना लागू होने के समय 14 सितम्बर 2016 के बाद अपंग हुआ है तो वह अपने समस्त अभिलेखों के साथ इनरोलमेंट कराकर इस योजना का लाभ उठा सकता है। जिसे अपंगता पर ढाई लाख रुपए की आर्थिक मदद के साथ ही कृतिम अंग के लिए अलग से एक लाख रुपए दिए जाएंगे।

वर्जन
मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना में पिछले एक साल के भीतर 848 दावे उनके समझ पेश हुए थे जिसमें से 648 केसों में घायलों के उपचार के लिए अबतक करीब दो करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सर्वहित बीमा योजना के तहत दिए जा चुके हैं। जबकि एक्सीडेट में मारे गए 200 लोगों में से 45 का भुगतान हो चुका है। वहीं 155 केस में मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य अभिलेखों के आने का इंतजार है।
-सुमित सिंह, जिला समन्वयक, मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना
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