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Gonda News: दुष्कर्मी को 10 साल की कैद

Mon, 16 Jan 2023 10:56 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Jan 2023 10:56 PM IST
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10 years imprisonment for rapist
गोंडा। परसपुर थाना क्षेत्र में युवती से दुष्कर्म के मामले में सोमवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। दोषी को 10 साल के कठोर कारावास व 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि परसपुर के रहने वाले राजकुमार उर्फ लुटई यादव ने तीन जनवरी 2017 की दोपहर में गन्ने के खेत में 20 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की। दुष्कर्म के पुख्ता साक्ष्य मिलने पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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विचारण के दौरान न्यायालय ने राजकुमार उर्फ लुटई यादव के विरुद्ध अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर दोषसिद्ध किया। सोमवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम डॉ. दीनानाथ तृतीय ने राजकुमार उर्फ लुटई यादव को 10 साल के कठोर कारावास व 55 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माने की धनराशि में से 75 फीसदी रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
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