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Gonda News: हत्या व चोरी के दोषी को 10 साल कारावास

Sat, 29 Apr 2023 11:35 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 29 Apr 2023 11:35 PM IST
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10 years imprisonment for murder and theft
गोंडा। घर में घुसकर चोरी और वृद्धा की हत्या के मामले में न्यायालय ने शनिवार को फैसला सुनाया। दोषी को 10 साल कारावास और 17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विनय कुमार सिंह ने बताया कि वादी अभिषेक यादव निवासी ग्राम रानीपुरवा कोतवाली नगर ने 24 अप्रैल 2020 को पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें कहा कि देर रात उसके दूसरे मकान में उसकी 90 साल की दादी संवारी देवी खाना खाकर सोने गई थीं। देर रात चैनल खोलकर कमरे में घुसे चोर ने संवारी देवी को पीटा और गला दबाकर उनके जेवर, नकदी व दो लाख की एनएससी के कागजात चुरा ले गए। संवारी देवी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभिषेक ने गांव के ही अहिरन पुरवा निवासी मुकरी यादव उर्फ मंजू उर्फ अरुण यादव पर शक जताया। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की, इसी बीच संवारी देवी की मौत हो गई।
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पुलिस ने घर में घुसकर चोरी, हत्या व सामान बरामदगी के साक्ष्य मिलने पर आरोपी मुकरी यादव के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान न्यायालय ने मुकरी यादव को दोषसिद्ध किया। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम पूजा सिंह ने मामले में निर्णय सुनाते हुए मुकरी यादव को 10 साल के कठोर कारावास और 17 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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