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तीन तलाक देने पर पत्नी ने पति के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा

Thu, 28 Oct 2021 11:33 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 28 Oct 2021 11:33 PM IST
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Wife filed suit against husband for giving triple talaq
पत्नी को तीन तलाक देने के मामले में पुलिस ने बुधवार को मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत पति के खिलाफ स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके साथ ही मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। स्थानीय कस्बा निवासी पीड़िता तबस्सुम ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसका विवाह सैदपुर कोतवाली के बरगांव निवासी शमशाद अहमद सिद्दीकी से वर्ष 25 नवंबर 2011 को हुआ था। शादी के बाद पीड़िता मायके से विदा होकर ससुराल गई तो दहेज के लिए पति सहित अन्य ससुरालीजन प्रताड़ित करने लगे थे। पीड़िता ने बताया कि पिता ने ससुरालियों की मांग पर वर्ष 2013 में दो लाख रुपये किस्तों में दिया। पुत्री पर ज्यादा दबाव बढ़ता देख पिता ने फिर वर्ष 2017 में खेत बेचकर पांच लाख रुपया ससुरालवालों को दिया था। इसके बावजूद भी ससुरालवालों की लालच समाप्त नहीं हुई, वे लोग बराबर दहेज में अतिरिक्त रुपया मांगते रहे और पीड़िता को प्रताड़ित करते थे। वहीं पीड़िता को उसके पति द्वारा जान से मारने की कई बार कोशिश भी की गई, जिसमें उसका पैर फैक्चर हो गया था। इससे भी मन नहीं भरा तो पीड़िता को जलाकर मारने का भी प्रयास किया गया था। इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने बीते चार अप्रैल को मुकदमा दर्ज किया था। बीते 25 सितंबर को पति ने पीड़िता के पास तीन तलाक की नोटिस भेज दी थी। पीड़िता द्वारा तीन तलाक के संबंध जब थाने में तहरीर दी गई तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया था। पीड़िता ने परिजनों के साथ 26 अक्तूबर को एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। एसपी रामबदन सिंह के निर्देश पर पुलिस ने मुकदमा दर्जकर कार्रवाई शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष सतेंद्र राय ने बताया कि तीन तलाक के मामले में पीड़िता की ओर से दी गई तहरीर पर पति के खिलाफ मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है।
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