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Ghazipur News: दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा

Fri, 23 Jan 2026 01:16 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 23 Jan 2026 01:16 AM IST
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The man convicted of rape was sentenced to 20 years in prison
गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने आठ साल की नाबालिग पीड़िता के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में बृहस्पतिवार को दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साथ 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने अर्थदंड की राशि से 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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अभियोजन के अनुसार भांवरकोल थाना के एक गांव की महिला ने तहरीर दिया कि तीन अगस्त 2023 को उसकी नाबालिग पुत्री झोपड़ी में खेल रही थी। आरोपी जीवित यादव नाबालिग पुत्री के साथ गलत काम करने लगा। पीड़ित की मां ने आरोपी को मौके पर पकड़ लिया, लेकिन आरोपी जीवित यादव उसको धक्का देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया।
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पीड़िता की सूचना पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्जकर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद न्यायालय में बयान दर्ज कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक ने सात गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए दोषी को जेल भेज दिया।
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