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Ghazipur News: 23 को होगी पूर्व विधायक सुनीता सिंह के मामले में गवाही
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गाजीपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वप्न आनंद की अदालत में शुक्रवार को जमानिया की पूर्व विधायक सुनीता सिंह के मामले में सुनवाई होनी थी, जो अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण स्थगित कर दी गई। इस मामले में गवाही के लिए 23 जनवरी की तिथि तय की गई।
2022 विधानसभा चुनाव के दौरान 11 फरवरी 2022 को प्रभारी कोतवाल अपनी टीम के साथ तहसील के मुख्य गेट पर तैनात थे। विधानसभा प्रत्याशी अपना नामांकन कर रहे थे। इसी दौरान करीब दोपहर 1.50 बजे सुनीता सिंह अपने पार्टी के सदस्यों का पर्चा दाखिल कराने के बाद नारा लगाते हुए कोविड-19 आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बिना दो गज दूरी बनाए, बिना मास्क प्रयोग किए भीड़ भाड़ में नारा लगाते हुए जा रही थी। धारा 144 के नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रचार-प्रसार कर रही थी। सुनीता सिंह और अन्य अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा आचार संहिता के उल्लंघन का पंजीकृत हुआ। सुनीता सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। पूर्व विधायक न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रही थीं। न्यायालय चार जनवरी को गिरफ्तारी वारंट जारी कर उपस्थिति करने के लिए 12 जनवरी की तिथि नियत की थी। वारंट की जानकारी होने पर पूर्व विधायक न्यायालय में प्रस्तुत होकर गिरफ्तारी वारंट को निरस्त कराया था।
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2022 विधानसभा चुनाव के दौरान 11 फरवरी 2022 को प्रभारी कोतवाल अपनी टीम के साथ तहसील के मुख्य गेट पर तैनात थे। विधानसभा प्रत्याशी अपना नामांकन कर रहे थे। इसी दौरान करीब दोपहर 1.50 बजे सुनीता सिंह अपने पार्टी के सदस्यों का पर्चा दाखिल कराने के बाद नारा लगाते हुए कोविड-19 आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बिना दो गज दूरी बनाए, बिना मास्क प्रयोग किए भीड़ भाड़ में नारा लगाते हुए जा रही थी। धारा 144 के नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रचार-प्रसार कर रही थी। सुनीता सिंह और अन्य अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा आचार संहिता के उल्लंघन का पंजीकृत हुआ। सुनीता सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। पूर्व विधायक न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रही थीं। न्यायालय चार जनवरी को गिरफ्तारी वारंट जारी कर उपस्थिति करने के लिए 12 जनवरी की तिथि नियत की थी। वारंट की जानकारी होने पर पूर्व विधायक न्यायालय में प्रस्तुत होकर गिरफ्तारी वारंट को निरस्त कराया था।
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