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Ghazipur News: राज्य सूचना आयोग ने लगाया पौने दो लाख का अर्थदंड

Wed, 15 Mar 2023 12:20 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 15 Mar 2023 12:20 AM IST
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State Information Commission imposed a fine of 1.5 lakh
संवाद न्यूज एजेंसी
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मरदह। विकासखंड का जरगो ग्राम पंचायत किसी ना किसी कार्य से हमेशा चर्चा में रहता है। एक बार फिर जनसूचना न देने पर पौने दो लाख का अर्थदंड लगाए जाने पर ग्राम पंचायत चर्चा में आ गया।
गांव का एक पक्ष वर्तमान ग्राम प्रधान के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों में भारी अनियमितता को लेकर काफी दिनों से जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता रहा है। गांव के पुनीत कुमार मौर्य ने दो आवेदन, बृजेश कुशवाहा ने दो आवेदन, श्रवण कुमार कुशवाहा ने एक आवेदन, लव कुमार ने एक आवेदन, वीरेन्द्र नाथ सिंह कुशवाहा ने एक आवेदन के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सात जनसूचनाएं मांगी थीं।
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तत्कालीन जन सूचना अधिकारी के समय से सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग, लखनऊ सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती द्वारा जन सूचना अधिकारी को पच्चीस हजार का अर्थदंड लगाया है। इस तरह एक लाख पचहत्तर हजार रुपये (175000 रुपया) का दंड जन सूचना अधिकारी ग्राम सभा जरगो खास पर लगा। इसमें कार्यालय खंड विकास अधिकारी पर 25 हजार, कार्यालय ग्राम पंचायत अधिकारी पर 50 हजार और तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी अंशुल मौर्या ने बताया कि आयोग से मिले पत्र के मामले में विधिक कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी।
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