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Ghazipur News: छोटे उपभोक्ताओं को सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा
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गाजीपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गई है। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने कलेक्ट्रट के एनआईसी कक्ष में पत्रकारों से वार्ता कर इस योजना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से आठ नवंबर से 31 दिसंबर तक जिले के उपभोक्ताओ को लाभ मिलेगा। इसमें छोटे उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही विगत में जारी आरसी वाले उपभोक्ताओं को भी छूट का लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि यह योजना आठ नवम्बर से 31 दिसम्बर तक कुल 54 दिनों तक तीन चरणों में लागू की गई है। इसका पहला चरण आठ से 30 नवम्बर, दूसरा एक दिसम्बर से 15 दिसम्बर तथा तीसरा चरण 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक चलेगा। इस योजना के अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत सभी विद्युत भार के एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी नलकूप) एवं एलएमवी-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। साथ ही साथ उपभोक्ताओं को उनके बकाए पर किस्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है। योजना के अन्तर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एक मुश्त भुगतान या किस्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट का अवसर प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत एक कि.वा. तक भार वाले उपभोक्ताओं द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राशि में शत-प्रतिशत की छूट तथा तीसरे चरण में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार प्रथम एवं द्वितीय चरण में 12 किस्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एक कि.वा. से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को प्रथम अवधि में पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत, द्वितीय अवधि में 80 प्रतिशत तथा तृतीय अवधि में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को अपने विद्युत बिलों को किस्तों में भी भुगतान का विकल्प दिया गया है। किस्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किस्तों के मामले में अधिकतम कुल तीन डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार दो डिफाल्ट की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार छह किस्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी तथा छह किस्तों से कम के मामलों में कोई डिफाल्ट की अनुमति नहीं होगी। योजना के अन्तर्गत निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को उनके 31 मार्च 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्तूबर तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउण्टर तथा वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान से कर इस छूट का लाभ ले सकते हैं। उपभोक्ता कारपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत बिल पर लिखा खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता को सभी विवरण, जिसमें देय धनराशि, मूल धनराशि, सरचार्ज में छूट भुगतान के लिए राशि आदि होगी।
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उन्होंने बताया कि यह योजना आठ नवम्बर से 31 दिसम्बर तक कुल 54 दिनों तक तीन चरणों में लागू की गई है। इसका पहला चरण आठ से 30 नवम्बर, दूसरा एक दिसम्बर से 15 दिसम्बर तथा तीसरा चरण 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक चलेगा। इस योजना के अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत सभी विद्युत भार के एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी नलकूप) एवं एलएमवी-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। साथ ही साथ उपभोक्ताओं को उनके बकाए पर किस्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है। योजना के अन्तर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एक मुश्त भुगतान या किस्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट का अवसर प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत एक कि.वा. तक भार वाले उपभोक्ताओं द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राशि में शत-प्रतिशत की छूट तथा तीसरे चरण में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार प्रथम एवं द्वितीय चरण में 12 किस्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एक कि.वा. से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को प्रथम अवधि में पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत, द्वितीय अवधि में 80 प्रतिशत तथा तृतीय अवधि में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को अपने विद्युत बिलों को किस्तों में भी भुगतान का विकल्प दिया गया है। किस्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किस्तों के मामले में अधिकतम कुल तीन डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार दो डिफाल्ट की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार छह किस्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी तथा छह किस्तों से कम के मामलों में कोई डिफाल्ट की अनुमति नहीं होगी। योजना के अन्तर्गत निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को उनके 31 मार्च 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्तूबर तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउण्टर तथा वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान से कर इस छूट का लाभ ले सकते हैं। उपभोक्ता कारपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत बिल पर लिखा खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता को सभी विवरण, जिसमें देय धनराशि, मूल धनराशि, सरचार्ज में छूट भुगतान के लिए राशि आदि होगी।
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