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दुष्प्रचार करने पर महामारी एक्ट के तहत होगी दंडात्मक कार्रवाई

Sun, 23 May 2021 10:01 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 23 May 2021 10:01 PM IST
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सेवराई। कोई भी व्यक्ति अगर कोविड महामारी को लेकर भ्रामक दुष्प्रचार करता है तो उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी। यह बातें सेवराई के एसडीएम रमेश मौर्या ने उसिया स्थित गर्ल्स कॉलेज में आयोजित निगरानी समिति की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि गांव में सर्दी, खांसी, बुखार आदि लक्षण वाले सामान्य मरीज को घर पर ही शासन की तरफ से भेजी गई दवा की किट उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही घर-घर जाकर लोगों को जांच और 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए जागरूक करें। इस दौरान कुछ आशाओं ने गांव के लोगों द्वारा भ्रामक दुष्प्रचार करने की शिकायत की। इस पर एसडीएम ने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर हमें शिकायत करें उनके विरुद्ध महामारी एक्ट के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ग्राम प्रधान शम्स तबरेज खान उर्फ पिंटू ने बड़ी आबादी होने के बावजूद महज दो सफाई कर्मियों की तैनाती की शिकायत की। इस पर एसडीएम ने डीपीआरओ को पत्राचार कर जल्द से जल्द पर्याप्त सफाई कर्मियों की तैनाती का आश्वासन दिया। बीडीओ भदौरा अरुण कुमार वर्मा ने निगरानी समिति के सदस्यों में कोरोना के खिलाफ इस जंग में लगने के लिए जोश भरा। इस मौके पर तहसीलदार आलोक कुमार, शफी आलम, राजू खान, सरफराज खान, सचिव अजय प्रकाश, लेखपाल प्रभाकर पांडेय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नसीमा खातून, अख्तरी खातून, अंजुम, फिरदौस, मीरा देवी, रकीबुन, ग्राम पंचायत सदस्य हसनैन खान, अशरफ, संजय, राजेश, कादिर, आफताब, हैदर अली आदि मौजूद थे।
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