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Mukhtar Ansari: माफिया मुख्तार अंसारी की बढ़ेंगी मुश्किलें! गैंगस्टर मामले में एक सितंबर को आ सकता है फैसला
Mon, 28 Aug 2023 03:51 PM IST
उत्पल कांत
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
Published by: उत्पल कांत
Updated Mon, 28 Aug 2023 03:51 PM IST
सार
Mukhtar Ansari Gangster Case: बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक केस में सोमवार को को फैसला नहीं आ सका। अभियोजन की ओर से अन्य मुकदमा संबंधित कागजात कोर्ट में पेश किया गया।
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माफिया मुख्तार अंसारी (फाइल)
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक केस में सोमवार को फैसला नहीं आ सका। गाजीपुर जिले के एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के लिए एक सितंबर की तिथि तय की है। सोमवार को अभियोजन की ओर से अन्य मुकदमा संबंधित कागजात कोर्ट में पेश किया गया।
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बीते 22 अगस्त को सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार श्रीवास्तव ने प्रार्थना-पत्र दिया था कि अन्य मुकदमों से संबंधित कागजात प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाए। प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई के बाद मौका देते हुए अदालत ने मामले में 28 अगस्त की तिथि नियत की थी। सोमवार को कागजात पेश होने के बाद अदालत ने सुनवाई के लिए एक सितंबर की तिथि तय की।
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वर्ष 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के कपिल देव सिंह हत्याकांड को गैंगचार्ट में शामिल करते हुए करंडा थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया मुख्तार अंसारी पर मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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इस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है। फैसला 27 जुलाई को ही आना था लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर चार दुर्गेश का स्थानांतरण हो गया। हालांकि उच्च न्यायालय के आदेश पर वहीं, एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश बनाए गए।