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Ghazipur News: अफजाल और मुख्तार पर गैंगस्टर मामले का फैसला आज

Sat, 15 Apr 2023 12:21 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 15 Apr 2023 12:21 AM IST
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Gangster case decision on Afzal and Mukhtar today
अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ/एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से 14 वर्ष पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में सांसद अफजाल अंसारी और उनके भाई पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर शनिवार को फैसला सुनाया जाएगा। एक अप्रैल को बहस पूरी होने के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। मालूम हो कि 22 नवंबर 2007 को मुहम्मदाबाद पुलिस ने विभिन्न मामलों में हुए गैंग चार्ट में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को शामिल कर गिरोह बंद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में अफजाल अंसारी जमानत पर हैं। 23 सितंबर 2022 को अफजाल एवं मुख्तार के विरुद्ध आरोप न्यायालय में तय किया गया था। अभियोजन की तरफ से 12 जनवरी को प्रथम गवाह रिटायर इंस्पेक्टर राम दरस यादव की गवाही पूरी होने के बाद 14 फरवरी को दूसरे गवाह सूर्य प्रकाश यादव का बयान हुआ था। अभियोजन गवाही पूरी होने पर सफाई साक्ष्य के लिए 16 फरवरी की तिथि तय की गई थी, लेकिन सफाई साक्ष्य 21 फरवरी को अंसारी बंधुओं ने पेश किया था। बहस के लिए कई तिथियां डालने के बाद एक अप्रैल को अफजाल अंसारी की ओर से बहस पूरी हुई। इसके बाद दूसरे दिन गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी की ओर से बहस पूरी हुई। न्यायालय ने फैसला सुनाने की तिथि 15 अप्रैल नियत की है। मालूम हो कि दूसरे गैंगस्टर के मामले में 15 दिसंबर 2022 को मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को इसी न्यायालय ने 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी।
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